Online Birth certificate: आज देश में चल रही कई सरकारी स्कीमों से लेकर अन्य कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी माना जाता है. यहां तक की बार बर्थ सर्टिफिकेट (Birth certificate) आईडी प्रूफ के तौर पर काम कर जाता है. हालांकि, आज भी किसी सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है. लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ अब डिजिटल युग के जमाने में लोग अपने घर बैठकर मार्केट से या अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं. वहीं पहले बर्थ सर्टिफिकेट की डिमांड इतनी नहीं थी लेकिन आज बर्थ और डेट दोनों ही सर्टिफिकेट बेहद जरूरी माने जाते हैं.
अगर आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का प्लान कर रहे हैं. तो आप अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं. इसके लिए आपको रजिस्टार जनरल और सेंसर कमिश्नर इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp और वहां पर दिए गए स्टेप को फॉलो कर आप ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे ?
• इस वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp पर जाकर
• रजिस्टर करने के बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट (Birth certificate) रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. यह फॉर्म रजिस्टर के ऑफिस में भी आप आसानी से पा सकते हैं.
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• इस सर्टिफिकेट के लिए जन्म के 21 दिनों के अंदर ही फॉर्म भरना होता है. नजदीकी रजिस्टर के पास जाकर जमा कर दें और एप्लीकेशन को पोस्ट के माध्यम से भेज दे. उसके नीचे रजिस्टर का पता भी लिखना ना भूले, जरूरी कागजाज को साथ में डालकर जरूरी दस्तावेज के साथ लिस्ट कर दें.
• जैसे ही आपका एप्लीकेशन रजिस्टर को मिलेगा. उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा.
• एप्लीकेशन मिलते ही आप रजिस्टर के पास जन्म के समय से जुड़ी तमाम जानकारियां जन्म स्थान, पिता माता का नाम, तारीख और समय सहित आईडी प्रूफ नर्सिंग होम की डिटेल भी चेक कर ले.
सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
• हॉस्पिटल या नर्सिंग होम का लेटर प्रूफ
• माता-पिता के मैरिज का सर्टिफिकेट माता-पिता का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी.
• माता पिता का आईडी प्रूफ और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट
• आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड जरूरी.
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