भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा गूगल (Google) पर 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 जनवरी को हुई सुनवाई में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के गूगल द्वारा 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.आइए इस मामले की पूरी जानकारी आपको बताते हैं.
1 सप्ताह के अंदर जमा करवाना होगा 10% जुर्माना
बता दें कि गुरुवार को गूगल की 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया है और 31 मार्च तक मामले का फैसला करने को कहा है.और साथ ही 1 सप्ताह के अंदर 10 फीसद जुर्माने को जमा कराने का आदेश दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर चुका है.
साल 2018 में लगा था जुर्माना
बता दें मोबाइल इकोसिस्टम में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के आरोप में साल 2018 गूगल पर Play Store नीतियों के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ये जुर्माना लगाया था. सीसीआई ने गूगल को अवैध कारोबारी गतिविधियां बंद करने और कामकाज के तरीकों में बदलाव करने का निर्देश दिया था.
NCLAT ने भी दिया था झटका
आयोग के इस आदेश के खिलाफ सबसे पहले गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की थी. लेकिन वहां भी एनसीएलटी ने गूगल को कोई राहत प्रदान नहीं की थी.बता दें कि अक्टूबर 2022 में 1 सप्ताह के अंदर ही गूगल पर दो अन्य मामलों में भी 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लग चुका है.
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