Online Fraud: देश में अब होली का त्यौहार आने वाला है. इस त्योहार पर लोग ऑनलाइन सामानों की खूब शॉपिंग करते हैं. इसीलिए त्यौहारी सीजन का फायदा उठाकर साइबर फ्रॉड (Online Fraud) करने वाले ठग भी इस समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और तरह-तरह की तरकीब निकालकर लोगों के साथ ठगी करते हैं इसलिए आज हम आपको साइबर ठगी से बचने के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं जिन्हें पढ़कर आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं और दूसरों को बचा भी सकते हैं तो चलिए पढ़ना कीजिए शुरू.
क्या कहता है RBI का नियम
सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की गाइडलाइन की. आरबीआई के मुताबिक अगर आपके साथ ऑनलाइन ठगी होती है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अधिकतम 7 दिनों के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए. लेकिन हमेशा कोशिश करें कि ठगी होने के पहले तीन वर्किंग डे में ही अपनी शिकायत दर्ज करा दें. अगर आप इस तरह समय में अपनी शिकायत दर्ज करा देते हैं तो संभव है कि बैंक द्वारा आपका पैसा वापस मिल सकता है.
इस स्थिति में आपका पैसा नहीं मिलेगा वापस
वहीं इससे ज्यादा देरी होने पर आपको पैसे वापस मिलने की उम्मीद छोड़नी पड़ सकती है.इसके लिए बैंक का एक बोर्ड तय करेगा कि आपको पैसे लौटाएं जाएं या फिर नहीं. शिकायत करने के बाद बैंक आपकी शिकायत पर एक्शन लेते हुए 10 दिन के अंदर आपको बता देगा कि आपका पैसा वापस होगा या नहीं. अगर बैंक ये कहता है कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा तो लगभग 90 दिनों के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा.हालांकि ये पैसे आपके एकाउंट में शेडो क्रेडिट होगा.लेकिन ध्यान रखें यदि आप ठगी के तीन दिन के अंदर ही अपने बैंक में शिकायत दर्ज करा देते हैं, तो पूरा पैसा मिलने की उम्मीद रहती है.
फ्रॉड की रिपोर्ट यहां करवाएं दर्ज
साइबर ठगी के शिकार लोग कई बार अपने नजदीकी थाने नहीं जाना चाहते. इसलिए अब सरकार की https://www.cybercrime.gov.in साइट पर जाकर आसानी से शिकायत दर्ज की जा सकती है और अगर ऑनलाइन शिकायत करने में कोई परेशानी आ रही है तो सबसे पहले नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 (पहले यह नंबर 155260 था) पर काल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
ये भी पढ़ें : WhatsApp ने यूजर्स के लिए नया फीचर किया शुरू, अब स्टेटस होगा और भी खास,पढ़ें डिटेल