Online Fraud: आज के डिजिटल युग में,ऑनलाइन फ्रॉड दुनिया भर में एक चिंता का विषय बन गए हैं. पिछले कुछ सालों में भारत में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं. ऑनलाइन लेनदेन और डिजिटल कम्युनिकेशन में वृद्धि के साथ, साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने का जोखिम तेजी से बढ़ गया है. पिछले कुछ महीनों में, भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है.
तुरंत दर्ज कराएं शिकायत
कई बार ऑनलाइन धोखाधड़ी से पीड़ित लोग शर्म की वजह से यह बात किसी को बताते नहीं है. ऐसे करने में वहा लगातार अपनी राशि गंवाते जाते हैं. जबकि, ऐसा होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ऐसे में आपकी कोई हुई रकम के वापस मिलने के चांस अधिक होते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड होने पर शिकायत कैसे दर्ज कराई जानी चाहिए.
ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज करें शिकायत
कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन जा सकता है या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जा सकता है, जो साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. आदर्श रूप से, इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए ताकि पुलिस तुरंत लेनदेन को ट्रैक कर सके.
यहां करें शिकायत
आपको बता दें कि साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए 2021 में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था. इस नंबर पर कॉल कर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं. हालांकि, अब इस नंबर को बदल दिया गया है. अब शिकायत के लिए नया नंबर 1930 जारी किया गया है.
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