सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत भारत सरकार ने सोशल मीडिया से जुड़े 100 से ज्यादा चैनलों और अकाउंट्स को प्रतिबंधित कर दिया है. गुरुवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने ये जानकारी
दी है.
केंद्रीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार इन चैनलों को गलत सूचना फैलाने के कारण बंद किया गया है. इसके अलावा 5 टीवी चैनलों पर अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. अनुराग ठाकुर ने आगे जानकारी देते हुए हुए कहा बंद चैनलों में 104 यूट्यूब चैनल ,45 वीडियो, 4 फेसबुक अकाउंट, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट, 5 ट्विटर अकाउंट और 6 वेबसाइट्स शामिल हैं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर भविष्य में फिर से जरूरत पड़ी तो सरकार इस तरह के एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फेक्ट चेक यूनिट ने इन चैनलों को फेक न्यूज फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया था. जिसके बाद भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप के चलते ये कार्रवाई की गई है .