RBI: लोग अपने अपने आभूषणों, नगदी और मूल्यवान चीजों को चोरी से बचाने के लिए बैंक लॉकर का सहारा लेते हैं और वहां अपनी चीजों को रखना सुरक्षित समझते हैं. लेकिन पिछले काफी समय से ऐसा देखा जा रहा है कि बैंकों के लॉकर में भी चोरी या सेंधमारी हो जाती है.
लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बैंक अक्सर ये कहते हुए चोरी के मामलों से बच निकलते हैं कि लॉकर के अंदर रखे किसी भी सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं हैं. जिसके बाद ग्राहक मजबूरन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में बदलाव किया था जो अब लागू हो चुके हैं.
अब देना होगा मुआवजा
नियमों में बदलाव के बाद बैंक लॉकर से सामान के खराब होने या नुकसान होने की स्थिति में बैंक अपनी देनदारी से नहीं बच पाएंगे. RBI ने कहा गया है कि अगर लॉकर से कुछ भी चोरी हो जाता है, तो बैंक को ग्राहक को 100 गुना नुकसान की भरपाई करनी होगी. इसके अलावा बैंकों को खाली लॉकरों की सूची और लॉकर की प्रतीक्षा सूची संख्या दिखानी होगी.
बैंक की तरफ से मिलेगी सूचना
ग्राहक अब जब भी लॉकर का उपयोग करेंगे तो उनको बैंक के माध्यम से ई-मेल और sms के माध्यम से सूचित किया जाएगा.साथ ही, बैंक के पास अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए लॉकर किराए पर लेने देने का अधिकार होगा.
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