Site icon Bloggistan

RBI: अब लॉकर से आपकी चीजों के चोरी होने पर बहाना नहीं बना सकेंगे बैंक,RBI ने लागू किए ये नियम

RBI

RBI Recruitment

RBI: लोग अपने अपने आभूषणों, नगदी और मूल्यवान चीजों को चोरी से बचाने के लिए बैंक लॉकर का सहारा लेते हैं और वहां अपनी चीजों को रखना सुरक्षित समझते हैं. लेकिन पिछले काफी समय से ऐसा देखा जा रहा है कि बैंकों के लॉकर में भी चोरी या सेंधमारी हो जाती है.

लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बैंक अक्सर ये कहते हुए चोरी के मामलों से बच निकलते हैं कि लॉकर के अंदर रखे किसी भी सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं हैं. जिसके बाद ग्राहक मजबूरन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में बदलाव किया था जो अब लागू हो चुके हैं.

Bank Accounts

अब देना होगा मुआवजा

नियमों में बदलाव के बाद बैंक लॉकर से सामान के खराब होने या नुकसान होने की स्थिति में बैंक अपनी देनदारी से नहीं बच पाएंगे. RBI ने कहा गया है कि अगर लॉकर से कुछ भी चोरी हो जाता है, तो बैंक को ग्राहक को 100 गुना नुकसान की भरपाई करनी होगी. इसके अलावा बैंकों को खाली लॉकरों की सूची और लॉकर की प्रतीक्षा सूची संख्या दिखानी होगी.

बैंक की तरफ से मिलेगी सूचना

ग्राहक अब जब भी लॉकर का उपयोग करेंगे तो उनको बैंक के माध्यम से ई-मेल और sms के माध्यम से सूचित किया जाएगा.साथ ही, बैंक के पास अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए लॉकर किराए पर लेने देने का अधिकार होगा.

ये भी पढ़ें : LIC का ये धांसू प्लान मात्र 4 साल में बना देगा करोड़पति,तुरंत पढ़ें पूरी डिटेल

Exit mobile version