Indian Railways: भारतीय रेलवे ने लगेज पॉलिसी में बदलाव के बारे में चल रही खबरों की सत्यता के बारे में खंडन करते हुए इन्हें मात्र अफवाह बताया है. रेलवे (Railways) ने यात्रियों को ऐसी खबरों पर विश्वास न करने की सलाह देते हुए साफ तौर पर कहा है कि यात्री को ट्रेन में बिना बुकिंग के सामान ले जाने पर कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा.
बता दें है कि अभी हाल ही में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक खबर वायरल हो गई थी. इस खबर में दावा किया गया था कि रेलवे ने अपनी लगेज पॉलिसी में बदलाव कर दिया है और अब निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा. इस खबर के तेजी से वायरल होने के बाद अब रेलवे को इस पर सफाई देनी पड़ी है.
क्या है खबर की सच्चाई
रेलवे ने इस संबंध में स्थिति साफ करते हुए कहा है कि, “कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर एक खबर प्रकाशित की गई है कि विगत कुछ दिनों में रेलवे द्वारा, यात्रा के दौरान ले जाए जा सकने वाले सामान की नीति में बदलाव किया गया है.
इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेल द्वारा इस संदर्भ में कोई भी सर्कुलर या आदेश जारी नहीं किया गया है. वर्तमान नीति बहुत पुरानी है और 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से प्रभावी है.”
इतना सामान ले जा सकते हैं यात्री
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, अलग-अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं. इससे अधिक सामान होने पर यात्री को अलग से किराया देना पड़ सकता है.
यात्री स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक वजन अपने साथ ले जा सकते हैं. एसी टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है. फर्स्ट क्लास एसी में सबसे ज्यादा 70 किलो तक सामान यात्री अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं.
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