Railway Update: रेलवे बोर्ड की ओर से दुर्घटना में जान गवाने वाले लोगों को घायल लोगों को और गंभीर रूप से घायल लोगों को अलग-अलग मुआवजा दिया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है अब रेलवे (Railway) की ओर से मिलने वाले मुआवजे की राशि में 10 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है? पहले रेल दुर्घटना में मौत हो जाने वाले व्यक्ति के परिवार के लोगों को 50,000 रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती थी लेकिन अब यह राशि बढ़कर लाखों में हो गई है. आइए देखते है इसके बारे में.
पहले और अब कितना मिलता है मुआवजा ?
आज से पहले रेलवे बोर्ड की ओर से दुर्घटना में घायल और मृतक के परिवार के लोगों को आर्थिक रूप से मदद के तौर पर कुछ पैसे दिए जाते थे. जिसमें मृतक के परिवार को 50,000 रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के परिवार वालों को 25,000 रुपए मिलता था. वहीं अब हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के परिवार वालों को 2.50 लाख रुपये दिया जाएगा.
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यहां से करें मुआवजे की मांग
रेलवे (Railway) बोर्ड की ओर से मिलने वाली मुआवजे की राशि को क्लेम करने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करने पड़ते है. जिनके बारे में आपको जरूर जानकारी होना चाहिए. वर्ना आप इस सेवा वंचित रह सकते जाएंगे. इसके लिए आपको
• मुआवजे की राशि के लिए घर का ही सदस्य आवेदक के रूप में मांग कर सकता है.
• शिकायत करने के लिए आप जहां से उस व्यक्ति ने टिकट खरीदा था उस स्थान को चुने.
• जहां और जब घटना होती है तो उसे उसे हमेशा ध्यान में रखें.
घायल को भी 3000 रुपए प्रतिदिन
रेल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अलग से मुआवजा दिया जाता है. इस मुआवजे की राज 10 दिन की अवधि या अस्पताल से छुट्टी यानी डिस्चार्ज होने के बाद 3000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा है. हालांकि, राशि पहले केवल 750 रुपए ही थी.
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