Reservation in government contractual recruitments: चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक और बड़ा दांव खेल दिया है. जी हां केंद्र सरकार ने आरक्षण की मांग करने वाली एक याचिका का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी अनुसूचित जाति(SC) अनुसूचित जनजाति(ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी.
45 दिन से ज्यादा की संविदा नौकरी पर मिलेगा आरक्षण
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की याचिका पर अपना जवाब देते हुए कहा कि सरकारी महकमों में 45 दिन से ज्यादा की संविदा नौकरी में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.
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सख्ती से लागू करने के दे दिए गए हैं निर्देश
केंद्र सरकार ने आगे कहा कि इसके अनुपालन के लिए सभी मंत्रालय और विभागों को भी आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं.सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ कर रही थी. सरकार ने कहा है कि सख्ती से इस आरक्षण व्यवस्था को सरकार अब लागू करवाएगी.
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