अगर आप आयुष्मान (Ayushman Card) कार्डधारी हैं और आपका इलाज अस्पताल में नहीं हो रहा है. डॉक्टरों द्वारा आपको बार-बार बकाया या फटका या जा रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. लेकिन लोग डॉक्टरों के मना करने के बाद शांत बैठ जाते हैं जिसकी वजह से उनका इलाज नहीं हो पाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है या हुआ है तो आपको इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आप इस सूचना की शिकायत भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?
Ayushman Bharat Yojna भारत सरकार की एक बड़ी स्वास्थ्य योजना है. जिसका उद्देश्य गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराना. ठीक इस योजना को हम एक पैसे वाले व्यक्ति द्वारा कराएं गए हेल्थ इंश्योरेंस से तुलना कर सकते हैं. इस योजना के तहत पीड़ित को मुफ्त में इलाज दिया जाता है. लेकिन कई बार बड़े-बड़े अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र इस कार्ड पर इलाज करने से मना कर देते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आप इसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं.
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यहां करें शिकायत
• आयुष्मान भारत योजना की राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1455 पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करने के लिए आपसे कोई शुल्क या फिर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आप देश के किसी भी कोने से इस नंबर पर अपना
शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
• इसके अलावा सरकार ने राज्यों के लिए भी अलग-अलग टोल फ्री नंबर जारी किया जहां से आप शिकायत कर सकते हैं. जैसे की बिहार के लिए 104, यूपी के लिए 180018004444, उत्तराखंड के लिए 1553368 और एमपी के लिए 18002332085 हैं.
• आप जिस भी राज्य में रहते हैं उसे राज्य की सरकार अस्पतालों में आयुष्मान योजना का टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है.
कैसे दर्ज होती है शिकायत
जब आप राज्य द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करते हैं. तो वह कल सबसे पहले राज्य की राजधानी तक पहुंचता है. जहां आपकी शिकायत पहुंचते ही जिला अस्तर की कमेटी को जांच के लिए भेज दिया जाता है और आपकी शिकायत का निराकरण किया जाता है.
पोर्टल पर भी कर सकते है शिकायत
आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर के अलावा आप पोर्टल Grivance Portal पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के कुछ समय बाद आप को एक कॉल आ सकती है या फिर आप जिस ई-मेल से शिकायत दर्ज किए हैं उसी पर रिपीट मेल प्राप्त हो सकता है.
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