ITR: इनकम टैक्स रिटर्न को हमेशा समय से पहले फाइल देना चाहिए. अगर देरी से आपने आरटीआर फाइल किया है तो आयकर विभाग के अनुसार ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है. इसलिए आज आपको बताते हैं ITR आपको कब तक भर देना चाहिए और लास्ट डेट से भरने से पहले क्या क्या फायदे होते हैं.तो चलिए पढ़ना कीजिए शुरू.
31 जुलाई से पहले भर दें ITR
हमेशा ये कोशिश करें कि आईटीआर को 31 जुलाई से पहले भर दें. अगर आप आइटीआर फाइल करने में देरी करते हैं तो आपको जुर्माने के साथ-साथ टैक्स पर भी ब्याज देना पड़ सकता है. इसलिए 31 जुलाई से पहले किसी भी हालत में आइटीआर को फाइल कर दें.
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आईटीआर से होते हैं यह फायदे
अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो उसे आसानी से किसी भी बैंक द्वारा लोन मिल जाता है. आइटीआर एक प्रकार से लोन को स्वीकृत कराने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होता है. जब कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है तो सरकार उसको कुछ छूट भी देती है.
इनको भरना होता है आइटीआर
- ऐसा व्यक्ति जिसकी आय एक लिमिट में है लेकिन उसके 1 या उससे अधिक करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से अधिक राशि है तो उसे आइटीआर भरना होगा.
- कोई कंपनी हो या कोई फर्म,उसे भी आइटीआर फाइल करना होता है चाहे वह लाभ में रहे या नुकसान में.
- कोई भी व्यक्ति जो बिजली का बिल 1 लाख रुपए से अधिक भरता हो उसे भी आईटीआर भरना होता है.
- यदि कोई व्यक्ति अपनी विदेश यात्रा के दौरान 2 लाख या उससे अधिक खर्च करता है तो वह भी आईटीआर के दायरे में आता है.उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे.
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