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ITR: 31 जुलाई से पहले क्यों जरूर फाइल देना चाहिए आइटीआर,जानें बड़े फायदे

ITR

Income tax return

ITR: इनकम टैक्स रिटर्न को हमेशा समय से पहले फाइल देना चाहिए. अगर देरी से आपने आरटीआर फाइल किया है तो आयकर विभाग के अनुसार ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है. इसलिए आज आपको बताते हैं ITR आपको कब तक भर देना चाहिए और लास्ट डेट से भरने से पहले क्या क्या फायदे होते हैं.तो चलिए पढ़ना कीजिए शुरू.

31 जुलाई से पहले भर दें ITR

हमेशा ये कोशिश करें कि आईटीआर को 31 जुलाई से पहले भर दें. अगर आप आइटीआर फाइल करने में देरी करते हैं तो आपको जुर्माने के साथ-साथ टैक्स पर भी ब्याज देना पड़ सकता है. इसलिए 31 जुलाई से पहले किसी भी हालत में आइटीआर को फाइल कर दें.

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Income Tax

आईटीआर से होते हैं यह फायदे

अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो उसे आसानी से किसी भी बैंक द्वारा लोन मिल जाता है. आइटीआर एक प्रकार से लोन को स्वीकृत कराने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होता है. जब कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है तो सरकार उसको कुछ छूट भी देती है.

इनको भरना होता है आइटीआर

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