National Pension System: अगर आप भी नौकरी या बिजनेस करते हैं,और आप कही पर इनवेस्ट कर अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं तो, आपके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension Scheme) सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है.इस स्कीम में इनवेस्ट करने के बाद आपका नौकरी खत्म होने के बाद, बिजनेस नहीं रहने के बाद भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
क्योंकि इस स्कीम में आप हर महीने अपने कमाई का 5 प्रतिशत भी इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आप जीवन भर पेंशन का लाभ ले सकते हैं.और बुजुर्ग होने के बाद आपको घर खर्च मेंटेन करने के लिए नहीं सोचना होगा.इसलिए आप अभी से ही अपने कमाई का कुछ भाग को बुढ़ापे के लिए इनवेस्ट करना शुरू कर दें.
आपको बुढ़ापे में किसी के सामने पैसे मांगने की जरूरत ना हो इसलिए सरकार द्वारा भी कई तरह के योजनाएं चलाई जाती है. जिसमे आप नीव कर एक पेंशन की तरह पूरी लाइफ पेंशन की तरह अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा.अगर आप इस स्कीम में सही समय पर निवेश करना शुरू करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 50 हजार रुपए तक की पेंशन का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए आपको हर दिन बस 200 रुपए का निवेश करना होगा.
फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ से ज्यादा लाभ
सरकार द्वारा चलाई गई इस एनपी एस योजना के तहत आपको फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ से ज्यादा लाभ मिलेंगे.एनपीएस में चार एसेट क्लास हैं- इक्विटी, कॉरपोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड्स. जिसमे आप आसानी से निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं.
National Pension System: ऐसे मिलेंगे लाभ
अगर आप हर महीने 50 हजार रुपए की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको हर महीने 6000 रुपए जमा करने पड़ेंगे.
अगर आप 25 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक निवेश करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट 2,520,000 रुपए होता है.
ऐसे में अगर आपको इसपर 10 परसेंट का रिटर्न मिलता है तो आपके पास करोड़ों रुपए होंगे. जिसमे से आपको हर महीने 50 हजार रुपए पेंशन के तौर पर दिया जायेगा.
टैक्स पर भी मिलता है लाभ
- सरकार की इस एनपीएस स्कीम का एक फायदा यह भी है कि इसमें आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है.
- एनपीएस खाताधारक को धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक और धारा 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए तक की इनकम टैकस छूट दी जाती है.
- एन्यूटी से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी बनती है.
- इस कमाई को आपकी अन्य सभी कमाइयों में जोड़कर आपका टैक्स स्लैब तय किया जाएगा और उसी हिसाब से आपको इनकम टैक्स का चार्ज देना पड़ेगा.
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