Independence Day: 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब देश ने कई सालों की कड़ी लड़ाई और मार्मिक संषर्ष के बाद आजादी का गौरव पल प्राप्त किया था, जो आजादी के 75 साल बाद भी रोमांचक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. 15 अगस्त के मौके पर देश के सभी हिस्सों में आयोजन किए जाते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देशभक्ति दिखाने के लिए गाड़ियों के शीशों पर झंडे लगा लेते हैं और सड़कों पर घू्मते हैं लेकिन अब ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है. इसकी वजह है कि जब ये मौका निकल जाता है तो लोग झंडे को उतार कर रख देते हैं या फिर फेंक देते हैं, जिसके कारण देश का फ्लैग सड़कों पर या कूड़ेदान में पड़ा मिलता है.
ये है झंडे से जुड़ा नियम
बता दें झंडे से जुड़ा एक नियम बनाया गया है. इसके मुताबिक देश में चुनिंदा लोगों को ही गाड़ी के ऊपर झंड़ा लगाने की अनुमति है. अगर आप उन खास लोगों में शामिल नहीं होते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. दरअसल साल 2002 में झंडे को लेकर एक नियम बनाया गया था, जिसे इंडियन फ्लैग कोड के नाम से जानते हैं. इसमें ये भी बताया गया है कि कौन अपने गाड़ी पर झंडा लगा सकता है और किसके लगाने पर चालान कट सकता है यहां तक जेल भी हो सकती है.
इन लोगों को मिला है ये अधिकार
गाड़ी पर झंडा लगाने का अधिकार कुछ खास लोगों को दिया गया है. इसमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, चीफ मीनिस्टर, स्पीकर ऑफ लेजिसलेटिव असेंबली, चीफ जस्टिस ऑफर इंडिया, जज ऑफ हाई शामिल हैं, इसके अलावा अगर कोई झंड़ा लगाकर गाड़ी पर चलता है तो ये कानून के दायरे में नहीं आता है. ऐसा करने पर पुलिस को आपका चालान काटने का अधिकार इस नियम के तहत दिया गया है.
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कई बार हुए हैं इसमें बदलाव
झंडा फहराने को लेकर कई बार बदलाव किए गए हैं. साल 2004 में लोगों को घरों पर तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई थी लेकिन इससे ये पहले ये अधिकार देश के लोगों के पास नहीं था. वहीं साल 2009 से पहले लोगों के पास रात में तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था हालांकि, इस साल इसमें बदलाव कर दिया गया और कहा गया कि रात में झंडा फहरा सकते हैं लेकिन वहां अंधेरा नहीं होना चाहिए.
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