Traffic Rules: भारत में हर दिन लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं,जिसमे हजारों की जान चली जाती हैं. साथ ही चोरी, लूटपाट, मार, दंगा आदि भी होती है रहती हैं,जिसके कारण ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको कही भी किसी भी वक्त आपको हाथ देकर चेकिंग कर सकते हैं और उस वाहन के कागजात की मांग भी सकते हैं. ऐसे समय में ड्राइवर को गाड़ी से जुड़े कागजात दिखना अनिवार्य होता है.
लेकिन कई बार पुलिस द्वारा बदसलूकी के मामले भी सामने आए हैं. कई बार पुलिस पर बेवजह वाहन मालिकों को परेशान करने के आरोप लगते आए हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो आप इन बातों का ख्याल रखकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर वैसे ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं.
क्या कहती हैं ट्रैफिक रूल्स
आपको बता दें कि ट्रैफिक नियम में हर व्यक्ति के पास अपने अधिकार है. इन नियमों को इसलिए बनाया गया ताकि आपके साथ कोई बदसलूकी न हो और आप आराम से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें.
गाड़ी के कागज रखें पास
रोड पर अगर आप अपने गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर गाड़ी के कागज जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो आप भी पुलिस वालों से पहले उनकी ऑफिशियल आईडी दिखाने के लिए भी कह सकते हैं. लेकिन अगर आपको उस पुलिस पर जरा भी डाउट होता है तो, आप पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म पर लिखा नाम और बैच नंबर भी नोट कर स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं.
डिजिटल फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं दस्तावेज
वहीं मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act,1988) के तहत अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आपसे दस्तावेज मांगे तो आप सिर्फ उन दस्तावेजों दिखाएं. आप अपने कागजों को डिजिटल फार्मेट में भी पुलिस को दिखा सकते हैं. पुलिस इसे खारिज नहीं कर सकती.अगर मान लीजिए, कभी पुलिस आपके दस्तावेज या वाहन को जब्त करती है तो आपको पुलिस से जब्ती की रसीद लेनी चहिए.
गाड़ी से उतरने के लिए नहीं कह सकते हैं
अगर आप अपनी गाड़ी से कही जा रहे हैं तो मोटर वाहन एक्ट के तहत पुलिसकर्मी दस्तावेज दिखाने के लिए आपको गाड़ी से उतरने के लिए नहीं कह सकते हैं. इस समय अगर ट्रैफिक पुलिस का व्यवहार आपको ठीक नहीं लगता तो आप इसकी शिकायत सीनियर अधिकारी या नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकते हैं.
गाड़ी से चाभी नहीं निकाल सकते हैं
आपने यह गौर किया होगा कि कभी कभी ट्रैफिक पुलिस गाड़ी से चाभी निकल लेता है जो,कानूनी गलत है.मोटर वाहन अधिनियम,1988 के तहत चेकिंग के दौरान गाड़ी का चाभी निकालने का अधिकार नहीं है.इसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं.
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