Rahul Gandhi: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को आज लोकसभा सचिवालय ने रद्द कर दिया है. लोकसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला किया है.आइए आपको इस बारे में डिटेल में बताते हैं.
6 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
बता दें गुरुवार को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर खतरा लटक गया था क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द हो जाती है और वो 6 व्यक्ति साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है.
राहुल गांधी के किस बयान के चलते हुई सदस्यता रद्द
आपको बता दें 13 अप्रैल 2019 राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में कहा था. नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों हैं. सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. राहुल गांधी के इसी बयान के बाद भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. इसके बाद सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई थी.
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