Pan card: पैन कार्ड आज के समय में एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो बैंकिंग से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य हो गया है. ऐसा कोई भी वित्तीय लेनदेन जो आधिकारिक तौर पर होता है वो अब पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है. पैन कार्ड की अनिवार्यता को सरकार के इस फैसले से बखूबी समझा जा सकता है कि सरकार ने 30 जून 2023 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. 30 जून के बाद अगर कोई पैन कार्ड धारक आधार से अपने पैन को लिंक करवाएगा तो उसे 1000 रूपए देने होंगे और अगर शुल्क देकर भी उसने लिंक नहीं करवाया तो उसका पैन कार्ड केवल एक प्लास्टिक का कार्ड बन कर रह जाएगा.
क्या होता है पैन नंबर
पैन कार्ड के ऊपर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर पड़ा होता है जिसे आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा.जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहा जाता है. पैन कार्ड पर पड़े इस नंबर की मदद से आयकर विभाग टैक्स में चोरी और पारदर्शी लेन-देन को सुनिश्चित करता है. वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा जारी किसी चालान को भरने के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है.
इन कामों में लगता है पैन कार्ड
– इनकम टैक्स जमा और रिटर्न करने के लिए
– बैंक अकाउंट खोलने के लिए
– FD आदि स्कीम में निवेश के लिए
– लोन आदि लेने के लिए
– प्रॉपर्टी,वाहन आदि खरीदने के लिए
– इंश्योरेंस आदि के लिए
– 5 लाख से ज्यादा की संपति,आभूषण आदि की खरीद पर
कितनी दिन होती है वैधता
आयकर विभाग द्वारा पेन कार्ड जारी होने के बाद उसकी वैधता लाइफटाइम तक के लिए होती है.पूरे जीवन में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार पैन कार्ड बनवा सकता है.अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाता है तो वो अवैध होता है और कानूनन अपराध होता है. आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पेन कार्ड होने की जानकारी अगर हो जाती है तो वह उस पर 10 हजार का जुर्माना लगा सकता है.
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पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक
– इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
– साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
– ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
– अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
– ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
– OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
इस तरह चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं
– www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
– सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिए.
– इसके बाद स्क्रीन पर एक नया ओपन होगा.
– इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
– हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
-अब ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
जिन लोगों को इससे छूट मिली हुई है उसमें असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है वो शामिल हैं. उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे.
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