Home loan: होम लोन के माध्यम से आप अपने टैक्स की बोझ को अपने सर से कम कर सकते हैं. इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत सरकार की ओर से होम लोन के लिए वित्त वर्ष में चुकाए जाने वाली ब्याज पर 2 लाख रुपए का छूट दिया जा रहा है. वहीं होम लोन फ्री पेमेंट पर 2,00,000 रुपए तक का टैक्स बचत आसानी से किया जा सकता है. दरअसल, सरकार नया घर खरीदने वाले लोगों को लगातार राहत देने का काम कर रही है. वहीं अब एक बार फिर सरकार इनकम टैक्स में कई प्रकार की छूट लोगों को दे रही. जिसकी वजह से लोग आप कम लागत के साथ अपना घर खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे और कितना छूट मिल रहा है?
Home loan ब्याज पर कितना छूट
इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत सरकार की ओर से होम लोन लेने वाले लोगों के लिए वित्त वर्ष में अदा की गई ब्याज पर करीब 2 लख रुपए का छूट दिया जा रहा है. इसकी मदद से लोगों को टैक्स का बोझ कम हो जाएगा.
मूलधन वापसी पर मिलेगा भारी छूट
अगर आपने होम लोन लिया है और मूलधन बैंक को वापस कर रहे हैं. तो टैक्स पर छूट पा सकते हैं क्योंकि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपए की छूट दी जा रही है. हालांकि, अगर घर पर कब्जा मिलने के 1 साल के अंदर ही आप घर बेच देते हैं. तो आप को छुट के साथ-साथ इनकम टैक्स भी जोड़कर वसूल लिया जाएगा.
स्टांप और पंजीकरण पर भी भारी छूट
अगर आपने इसी साल नया घर खरीदा है और उसके लिए का गए पंजीकरण के साथ स्टांप शुल्क के लिए इनकम टैक्स से छूट का दावा कर सकते हैं. दरअसल, इनकम टैक्स की धारा 80 C के तहत अधिकतम आपको 1.5 लाख रुपए का छूट मिल सकता है.
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