जीएसटी (GST) लेने की तरफ लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने लोगों के लिए “मेरा बिल मेरा अधिकार योजना” को शुरू करने का ऐलान कर दिया है.इस योजना के अंतर्गत लोग अपने जीएसटी बिल को सरकार को देकर 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के नगद इनाम को प्राप्त कर सकते हैं. आइए सरकार की इस योजना के बारे में डिटेल में बताते हैं.
1 सितंबर से इन राज्यों में लागू होगी योजना
खरीदारी करने के बाद उपभोक्ता असली GST बिल विक्रेता से मांगने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हों,इसके लिए ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि इस योजना को 1 सितंबर 2023 से देश के 6 राज्यों हरियाणा, गुजरात, असम और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, दमन व दीप और पुडुचेरी में शुरू किया गया है. अगर कोई ग्राहक अपने जीएसटी बिल को अपलोड करता है तो वह नगद इनाम सरकार की तरफ से पा सकता है.
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इस ऐप पर अपलोड कर सकेंगे बिल
ग्राहक अपने बिल को “मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप” पर अपलोड कर सकते हैं.यह एंड्रॉयड और IOS दोनों वर्जन पर उपलब्ध कराया जाएगा. आप जिस बिल को अपलोड करें उस बिल पर सामान बेचने वाले का जीएसटी नंबर और राशि आदि की जानकारी होना जरूरी है. इस योजना के मुताबिक 1 महीने में कम से कम 200 रुपए के 25 बिलों को अपलोड किया जा सकता है और इनाम पाया जा सकता है.
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