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Pan card: घर बैठे कैसे चुटकियों में आसानी से बन सकता है आपका पैन कार्ड,जानें पूरा प्रोसेस

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Pan card: घर बैठे कैसे चुटकियों में आसानी से बन सकता है आपका पैन कार्ड,जानें पूरा प्रोसेस

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Pan card: पैन कार्ड आज के समय में एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो बैंकिंग से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य हो गया है.ऐसा कोई भी वित्तीय लेनदेन जो आधिकारिक तौर पर होता है वो अब पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है.इसलिए आज हम आपको अप्लाई करने का वो तरीका बताने वाले हैं जिसे अपनाकर आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पैन कार्ड को अप्लाई आसानी से कर सकते हैं. तो चलिए पढ़ना कीजिए शुरू.

Pan Card
PAN Card (Credit-Google)

ऐसे करें अप्लाई

  • पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसडीएल (NSDL)की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • उसके बाद अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है या पुराना पैन कार्ड में संशोधन करवाना है इस बात की जानकारी देनी होगी.
  • इसके बाद पैन कार्ड आपको अपना लिए या ट्रस्ट के लिए अप्लाई करना है इस बात की जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • इसके बाद आपको अपने सारे दस्तावेजों(आधार कार्ड, पहचान पत्र,एड्रेस प्रूफ,जन्मथिति प्रमाण पत्र,फोटो) को सबमिट करना होगा.
  • उसके बाद आपको 93 रूपए की फीस भरनी होगी और अंत में इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.अगर आपको आवेदन करते समय कोई दिक्कत आए तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800 180 1961 पर संपर्क करना होगा.

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क्या होता है पैन नंबर

पैन कार्ड के ऊपर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर पड़ा होता है जिसे आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा.जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहा जाता है. पैन कार्ड पर पड़े इस नंबर की मदद से आयकर विभाग टैक्स में चोरी और पारदर्शी लेन-देन को सुनिश्चित करता है. वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा जारी किसी चालान को भरने के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है.

इन कामों में लगता है पैन कार्ड

  • इनकम टैक्स जमा और रिटर्न करने के लिए
  • बैंक अकाउंट खोलने के लिए
  • FD आदि स्कीम में निवेश के लिए
  • लोन आदि लेने के लिए
  • प्रॉपर्टी,वाहन आदि खरीदने के लिए
  • इंश्योरेंस आदि के लिए
  • 5 लाख से ज्यादा की संपति,आभूषण आदि की खरीद पर

कितनी दिन होती है वैधता

आयकर विभाग द्वारा पेन कार्ड जारी होने के बाद उसकी वैधता लाइफटाइम तक के लिए होती है.पूरे जीवन में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार पैन कार्ड बनवा सकता है.अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाता है तो वो अवैध होता है और कानूनन अपराध होता है. आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पेन कार्ड होने की जानकारी अगर हो जाती है तो वह उस पर 10 हजार का जुर्माना लगा सकता है.

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Dushyant Raghav
Dushyant Raghavhttps://bloggistan.com
दुष्यंत राघव Bloggistan में बतौर Chief Sub Editor कार्यरत हैं. ये पिछले 5 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इन्होंने उमर उजाला, पंजाब केसरी जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. इन्हें राजनीति और टेक पर लिखना पसंद है. दुष्यंत ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से की है.

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