Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन यानी (OPS) को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है.जी हां केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के कुछ चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया है. सरकार के इस निर्णय के बाद अब इन चुनिंदा सेवाओं के कर्मचारियों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह न्यू पेंशन स्कीम (NPS) या पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) में से किसी को भी चुन सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार की कौन सी सेवाओं के कर्मचारियों को कब से ओपीएस के योग्य माना गया है.
इन कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन
कार्मिक मंत्रालय की तरफ से दिए आदेश में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्रीय सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प दिया जा रहा है. बता दें 5 दिसंबर 2003 को ही एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को अधिसूचित किया गया था इसलिए जो कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा के पेंशन संबंधी नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन के पात्र हैं. ऐसे कर्मचारी सरकार के द्वारा दिए गए इस विकल्प के द्वारा पुरानी पेंशन योजना का फायदा उठा सकते है.
31 अगस्त 2023 होगी आखिरी तारीख
इसके लिए 31 अगस्त का समय होगा. इसके बाद कोई भी कर्मचारी समूह ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए दावा नहीं कर पाएगा. अगर कोई कर्मचारी 31 अगस्त तक OPS को नहीं चुनता तो वह एनपीएस के तहत पेंशन का पात्र बन जाएगा.
इन राज्यों में OPS बहाल होने का हो चुका है ऐलान
बता दें अभी तक पुरानी पेंशन स्कीम को राजस्थान,छत्तीसगढ़,झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य बहाल करने का ऐलान कर चुके हैं. लेकिन बीजेपी शासित राज्यों का OPS को बहाल करने के बारे में कोई प्लान नहीं है.यह माना जाता है कि भाजपा ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के पक्ष में नहीं है.
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