New Gold Rules: भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि 31 मार्च को वित्त वर्ष 2022- 23 खत्म होने के बाद सोने के आभूषण या कलाकृतियों को बिना हॉल मार्क के नहीं बेचा जा सकेगा.लेकिन सरकार ने अब इस सम्बंध में अब नया नियम जारी कर दिया है.आइए आपको इस नियम के बारे में डिटेल में बताते हैं.
30 जून तक बेच सकेंगे पुराने आभूषण
भारत सरकार ने हॉल मार्किंग आदेश में संशोधन के बाद उन पुराने आभूषण विक्रेताओं को 3 माह यानी 30 जून 2023 तक का वक्त दिया है जिनके पास पुराने आभूषण बचे हुए हैं. जानकारी के मुताबिक पूरे देश में 1,56000 पंजीकृत आभूषण विक्रेताओं में से 16243 आभूषण विक्रेताओं ने इस साल 1 जुलाई को अपने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों का खुलासा नहीं किया था. इसलिए अब उन्हें उन आभूषणों को बेचने के लिए 3 माह का अतिरिक्त समय दे दिया गया है. अगर वह इन पुराने आभूषणों को 3 माह में नहीं बेच पाते हैं तो वो उन आभूषण ग्राहक को नहीं बेचे जाएंगे.
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सोने में मिलावट रोकने के लिए बनाया गया नियम
बता दें, कि अब 1 अप्रैल के बाद बिना हॉल मार्क विशिष्ट पहचान संख्या ( HUID) के आभूषणों की बिक्री की अनुमति देश में नहीं होगी. सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है कि सोने के आभूषणों या उससे बने आइटम्स में किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो और पूरी प्रमाणिकता के साथ ग्राहक को सोना बेचा जा सके.
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