Pan card: पैन कार्ड आज के समय में एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो बैंकिंग से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य हो गया है.ऐसा कोई भी वित्तीय लेनदेन जो आधिकारिक तौर पर होता है वो अब पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है.अगर आपके पास पैन कार्ड है और उसको बनवाते वक्त उसमें कुछ गलती हो जाती है इसलिए आज हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप अपने घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में संशोधन कर सकते हैं.
पैन कार्ड में हो जाती हैं ये गलतियां
पैन कार्ड बनवाते वक्त कई बार नाम,पता, जन्मतिथि,लिंग, हस्ताक्षर और पिता के नाम में गड़बड़ी हो जाती है. इसे आप ₹110 रूपए का शुल्क देकर आसानी से घर बैठे कैसे सही करवा सकते हैं. यह आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं.
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ये है प्रक्रिया
- पैन कार्ड में संशोधन करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना होगा.
- उसके बाद आपको वेबसाइट पर एप्लीकेशन टाइप का विकल्प दिखेगा जिस पर लिखा हुआ होगा “Change Or correction in existing Pen Data/ reprint of PAN card” उस पर आप क्लिक करें.
- उसके बाद आपसे जो जानकारियां मांगी जाएं उन्हें सबमिट कर दें और फिर जो कैप्चा कोड आपको लिखा दिखे.उसको दर्ज करके क्लिक कर दें.
- इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको अपने मांगे गए डॉक्यूमेंट को वहां अपलोड करना है. उसके बाद आप हो वहां बताई गई एक तय फीस भरनी पड़ेगी.
- इसके बाद आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जहां पर आपको यह लिखना है कि आपके पैन कार्ड में क्या संशोधन होना है.कारण को भरकर सबमिट कर दें.इस तरह आपकी पैन कार्ड में संशोधन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. और कुछ दिन बाद आपका पैन कार्ड आपके डाक के पते पर पहुंच जाएगा.
इन कामों में लगता है पैन कार्ड
- इनकम टैक्स जमा और रिटर्न करने के लिए
- बैंक अकाउंट खोलने के लिए
- FD आदि स्कीम में निवेश के लिए
- लोन आदि लेने के लिए
- प्रॉपर्टी,वाहन आदि खरीदने के लिए
- इंश्योरेंस आदि के लिए
- 5 लाख से ज्यादा की संपति,आभूषण आदि की खरीद पर
कितनी दिन होती है वैधता
आयकर विभाग द्वारा पेन कार्ड जारी होने के बाद उसकी वैधता लाइफटाइम तक के लिए होती है.पूरे जीवन में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार पैन कार्ड बनवा सकता है.अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाता है तो वो अवैध होता है और कानूनन अपराध होता है. आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पेन कार्ड होने की जानकारी अगर हो जाती है तो वह उस पर 10 हजार का जुर्माना लगा सकता है.
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