Health Insurance: कोरोना कल के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में बहुत तेजी के साथ उछाल आया है लेकिन उसके साथ ही कुछ शिकायतें भी बड़ी संख्या में आनी शुरू हुई हैं और वह शिकायतें हैं कि हेल्थ कंपनियों द्वारा लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस को रिजेक्ट किया जाता है .अगर आपके साथ हुई कभी ऐसा हो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका हेल्थ क्लेम रिजेक्ट कर दे तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप उसे क्लेम को ले सकें इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको बताने वाले हैं.
लिखित में लें रिजेक्ट करने का कारण
सबसे पहले जिस कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट किया है उसे लिखित में सभी चीजों को ले लेना ले लेना है और उसके बाद ऑडियो वीडियो सबूत भी अगर आपके पास हो तो वह और अच्छा है. इसके लिए आपको पहले से ही सतर्क रहना होगा क्योंकि क्लेम को बाद में ही रिजेक्ट किया जाता है और उसे समय तक बहुत सारी चीज चीजों और दस्तावेजों का ध्यान व्यक्ति नहीं रख पाता है..
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कंपनी के उच्च अधिकारियों से करें शिकायत
अगर आपका हेल्थ क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए या जितने पैसे आपके इलाज में खर्च हुए हैं उसका भुगतान न किया जाए तो आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करनी चाहिए हो अगर वहां से आपको कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलता और आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो इसके लिए आपको दूसरे लेवल पर जाना होगा
IRDAI में शिकायत कराएं दर्ज
हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जब आपकी समस्या का समाधान ना करें तो आप भारतीय जीवन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) में इसकी शिकायत दर्ज कराएं और वहां पर विस्तार से सारी जानकारी उन्हें दें. इस स्तर पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा . शिकायत दर्ज करने के लिए IRDAI के टोल फ्री नंबर 1842 54 732 और 15 52 55 पर संपर्क करें इसके साथ ही आप ऑफिशियल जीमेल आईडी complaints@ irdai.gov.in पर ईमेल भेज कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
कोर्ट जाएं
अगर आपकी समस्या का समाधान आईआरडीएआई में नहीं होता तो अंत में आपके पास कोर्ट जाने का रास्ता बचता है जब आप कोर्ट जाएं तो आपकी पॉलिसी सक्रिय हो ऐसा ध्यान रखें और आपके पास आपके क्लेम और पॉलिसी से जुड़े छोटे-बड़े सारे दस्तावेज होने चाहिए जो कि वहां पर सबूत का काम करें.
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