Aadhaar-PAN Link: पैन कार्ड (Permanent Account Number) को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून गुजर चुकी है.जिन लोगों को छूट मिली हुई है उन्हें छोड़कर जिन लोगों ने लास्ट डेट तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया उन पैन कार्ड धारकों पर जुर्माना लगेगा.बता दें कि लगातार आयकर विभाग पैन कार्ड (Permanent Account Number) धारकों को ये सूचित कर रहा था कि पैन कार्ड धारक अपन आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया था.
इन लोगों को मिली हुई छूट
आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की जरूरत सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं थी. क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के मुताबिक वह पैन कार्ड धारक जिसका पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किया गया है उसके लिए आधार कार्ड का लिंक कराना जरूरी था. जिन पैन कार्ड धारकों ने 1 जुलाई 2017 के बाद पैन कार्ड को बनवाया है उनके लिए आधार से पैन लिंक कराना अनिवार्य नहीं था. इसके अलावा जम्मू- कश्मीर और मेघालय के निवासियों और या पिछले साल 80 वर्ष के हो चुके बुजुर्गों को पैन कार्ड से छूट मिली हुई है.
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अब लगेगा इतना जुर्माना
जिन पैनकार्ड धारकों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो उनका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. डीएक्टिवेट आधार कार्ड को अगर कोई वित्तीय कार्य के लिए प्रयोग करता है तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
इस तरह चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया ओपन होगा.
- इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
- हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
-अब ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
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