Aadhaar-PAN Link: 30 जून आधार कार्ड को पैन कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख है. अगर इस लास्ट डेट तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो पैन कार्ड धारकों पर जुर्माना लग सकता है.बता दें कि लगातार आयकर विभाग पैन कार्ड (Permanent Account Number) धारकों को ये सूचित कर रहा है कि जिन्हें छूट मिली हुई है उन्हें छोड़कर सभी पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें. आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया था.
30 जून के बाद लगेगा इतना जुर्माना
अगर आप 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो उसके बाद लिंक करने पर आपको 1 हजार रुपए देने होंगे. और अगर अभी आप इसे खुद से या बैंक जाकर लिंक करवा लेते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. पैन कार्ड 30 जून तक अगर लिंक नहीं करवाया तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा. डीएक्टिवेट आधार कार्ड को अगर कोई वित्तीय कार्य के लिए प्रयोग करता है तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
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पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक
- इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
- ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
- ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
- OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
इस तरह चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया ओपन होगा.
- इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
- हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
-अब ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
जिन लोगों को इससे छूट मिली हुई है उसमें असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है वो शामिल हैं.
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