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Aadhaar-PAN Link: जुर्माना देने के बाद भी आपका पैन कार्ड हो सकता है डीएक्टिवेट,जानें क्यों

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Aadhaar-PAN Link: जुर्माना देने के बाद भी आपका पैन कार्ड हो सकता है डीएक्टिवेट,जानें क्यों

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Aadhaar-PAN Link: पैन कार्ड (Permanent Account Number) को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून गुजर चुकी है.जिसके बाद जिन लोगों को छूट मिली हुई है उन्हें छोड़कर सभी के पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं.लेकिन जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1 हजार का जुर्माना तो भर दिया लेकिन जरूरी जानकारियां नहीं भरी है तो उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं या नहीं इस पर आयकर विभाग ने अपडेट जारी किया है. आइए इस अपडेट के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं.

Aadhaar-PAN Link
PAN Card (Credit-Google)

जुर्माना भरने के बाद भी निष्क्रिय होगा पैन कार्ड

आयकर विभाग के अनुसार जिन पैन कार्ड धारकों ने आधार से लिंक करवाने के लिए जुर्माने भर दिया है लेकिन जरूरी कागजात को लिंक नहीं किया है तो ऐसे लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय करने पर विभाग की तरफ से विचार किया जाएगा.इसलिए ऐसे पैन कार्ड धारक जुर्माना भरकर यह सोच रहे हैं इनका पैन कार्ड में निष्क्रिय नहीं होगा तो वो सावधान हो जाएं.

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निष्क्रिय होने के बाद ना करें पैन कार्ड का उपयोग

पैन कार्ड के निष्क्रिय होने के बाद आप पैन कार्ड से संबंधित कोई वित्तीय कार्य करते हैं तो उसके लिए आप पर ₹10000 का जुर्माना लग सकता है. इसलिए जब तक पैन कार्ड एक्टिव ना हो जाए तब तक उसका कोई भी उपयोग ना करें.

इन लोगों को मिली हुई है छूट

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की जरूरत सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं थी. क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के मुताबिक वह पैन कार्ड धारक जिसका पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किया गया है उसके लिए आधार कार्ड का लिंक कराना जरूरी था. जिन पैन कार्ड धारकों ने 1 जुलाई 2017 के बाद पैन कार्ड को बनवाया है उनके लिए आधार से पैन लिंक कराना अनिवार्य नहीं था. इसके अलावा जम्मू- कश्मीर और मेघालय के निवासियों और या पिछले साल 80 वर्ष के हो चुके बुजुर्गों को पैन कार्ड से छूट मिली हुई है.

पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक

  • इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
  • साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
  • ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
  • उसके बाद आपको ई पे टैक्स के द्वारा 1000 रूपए के जुर्माने के भरने होंगे.
  • ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
  • OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

इस तरह चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं

  • www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिए.
  • इसके बाद स्क्रीन पर एक नया ओपन होगा.
  • इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
  • हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
    -अब ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.

Dushyant Raghav
Dushyant Raghavhttps://bloggistan.com
दुष्यंत राघव Bloggistan में बतौर Chief Sub Editor कार्यरत हैं. ये पिछले 5 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इन्होंने उमर उजाला, पंजाब केसरी जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. इन्हें राजनीति और टेक पर लिखना पसंद है. दुष्यंत ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से की है.

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