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Aadhaar-PAN Link: जुर्माना देने के बाद भी आपका पैन कार्ड हो सकता है डीएक्टिवेट,जानें क्यों

Aadhaar-PAN Link

PAN-Aadhaar-Linking

Aadhaar-PAN Link: पैन कार्ड (Permanent Account Number) को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून गुजर चुकी है.जिसके बाद जिन लोगों को छूट मिली हुई है उन्हें छोड़कर सभी के पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं.लेकिन जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1 हजार का जुर्माना तो भर दिया लेकिन जरूरी जानकारियां नहीं भरी है तो उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं या नहीं इस पर आयकर विभाग ने अपडेट जारी किया है. आइए इस अपडेट के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं.

PAN Card (Credit-Google)

जुर्माना भरने के बाद भी निष्क्रिय होगा पैन कार्ड

आयकर विभाग के अनुसार जिन पैन कार्ड धारकों ने आधार से लिंक करवाने के लिए जुर्माने भर दिया है लेकिन जरूरी कागजात को लिंक नहीं किया है तो ऐसे लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय करने पर विभाग की तरफ से विचार किया जाएगा.इसलिए ऐसे पैन कार्ड धारक जुर्माना भरकर यह सोच रहे हैं इनका पैन कार्ड में निष्क्रिय नहीं होगा तो वो सावधान हो जाएं.

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निष्क्रिय होने के बाद ना करें पैन कार्ड का उपयोग

पैन कार्ड के निष्क्रिय होने के बाद आप पैन कार्ड से संबंधित कोई वित्तीय कार्य करते हैं तो उसके लिए आप पर ₹10000 का जुर्माना लग सकता है. इसलिए जब तक पैन कार्ड एक्टिव ना हो जाए तब तक उसका कोई भी उपयोग ना करें.

इन लोगों को मिली हुई है छूट

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की जरूरत सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं थी. क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के मुताबिक वह पैन कार्ड धारक जिसका पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किया गया है उसके लिए आधार कार्ड का लिंक कराना जरूरी था. जिन पैन कार्ड धारकों ने 1 जुलाई 2017 के बाद पैन कार्ड को बनवाया है उनके लिए आधार से पैन लिंक कराना अनिवार्य नहीं था. इसके अलावा जम्मू- कश्मीर और मेघालय के निवासियों और या पिछले साल 80 वर्ष के हो चुके बुजुर्गों को पैन कार्ड से छूट मिली हुई है.

पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक

इस तरह चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं

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