Vintage Car in India: आजकल आपने नोटिस किया होगा लोग क्लासिक स्टाइल कैरी करने के लिए विंटेज कारों में यात्रा करना पसंद करते हैं तो कुछ लोगों की चाहत उनकी पुरानी कार को संभालकर रखने की होती है, जिस कारण से वह अपनी पुरानी कार को विंटेज कार में बदलने का मूड बना लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है. कार को विंटेज कार में बदलने के लिए क्या तरीका फॉलो किया जाता और इसके लिए कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है या नहीं. आज के लेख में सब कुछ विस्तार से बता रहे हैं.
कितनी पुरानी होनी चाहिए कार
सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर Vintage Car बनाने के लिए कार का कितने साल पुराना होना जरूरी है तो आपको बता दें, इसके लिए वकायदा सरकार ने एक अधिनियम बनाया हुआ है जिसके तहत जो कार 50 साल से अधिक पुरानी होती है वही विंटेज कार बनने के लिए एलिजिबल होती है. मोटर व्हीकल अधिनियम के रूल्स के मुताबिक स्टेट में इन्हें आप रजिस्टर करवा सकते हैं जिसके लिए एक स्पेशल सीरीज दी जाती है. जिसे VA सीरीज के नाम से जानते हैं हालांकि, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको DL VA XXXX नंबर दिया जाता है.
इसके अलावा यहां आपको जानना जरूरी है, अगर किसी के पास 15 साल पुराना वाहन है और उसका रि-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो वह सिर्फ देखने भर के लिए ही रह जाएगा क्योंकि नियम के मुताबिक वह चलने के लिए एलिजिबल नहीं होता है. अगर आप उसका रि-रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और वह व्हीकल टेस्टिंग में पास हो जाता है तो उसकी म्याद बढ़ जाती है.
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इंडिया में विंटेज कार की लिस्ट
इस तस्वीर में आप विंटेज कारों की लिस्ट देख सकते हैं.
री-रजिस्ट्रेशन के लिए तय फीस
इसके लिए ग्रीन टैक्स के तौर पर 5 हजार रुपये की फीस फिक्स की गई है साथ ही इसके लिए 700 रुपये अतिरिक्त देने होते हैं. अगर आपकी कार फिट नहीं होती है तो उसे स्वत: ही निरस्त कर दिया जाता है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है अगर आप पुरानी कार को विंटेज कार में बदलने का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए कई सारे स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है.
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