Driving licence: अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको जरूर पता होगा ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, साथ ही अगर आपको आरसी (RC) चाहिए होती है तो भी यही सब देखने को मिलता है. पहले के समय ये दोनों जरूरी डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए आधार और पासपोर्ट की मान्यता अनिवार्य थी लेकिन अब इसे परिवहन मंत्रालय ने खत्म कर दिया है. जी हां, अब इन दोनों दस्तावेजों की जगह दूसरे दस्तावेज भी इस्तेमाल कर सकेंगे, तो चलिए आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं.
अब चुटकियों में बनेगा DL और RC
परिवहन मंत्रालय के इस फैसले के बाद इन दो दस्तावेजों को बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो गई है. पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड और पासपोर्ट डॉक्यूमेंट के तौर पर लिए जाते थे और जिनके पास ये दस्तावेज नहीं होते थे उन्हें इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्यूंकि सरकार ने इनकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. अब इनके साथ साथ कई और दस्तावेज भी चलन में होंगे.
ये दस्तावेज बना सकते हैं आपका काम
बता दें कि, हाल ही में परिवहन मंत्रालय के द्वारा इस समस्या पर सोच विचार किया गया है. वहीं इस दौरान कुछ ऐसे दस्तावेजों को इसमें जोड़ने की बात कही गई है. जो आम तौर पर हर किसी के पास देखने को मिल जाते हैं. इन दस्तावेजों में किसान फोटो पासबुक, विकलांगता पहचान पत्र, सरकार द्वारा प्रमाणित विवाह पत्र, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं हालांकि, ये अभी चलन में नहीं आया है. इस पर फिलहाल चर्चा भर चल रही है. संभव तौर पर अगर ये फैसला सरकार करती है तो इससे समस्याओं में थोड़ी कमी तो जरूर देखने को मिलेगी.
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मंत्रालय ने मांगा है फीडबैक
परिवहन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को 10 मई तक का वक्त दिया है. इस दिन तक ये सरकारें परिवहन मंत्रालय को फीडबैक दे सकेंगी. मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय इनके अलावा भी कई और दस्तावेजों को इसमें शामिल कर सकता है. देखने वाली बात होगी कब तक परिवहन मंत्रालय का यह फैसला ज़मीन पर आता है.
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