PAN-Aadhaar Linking: 31 मार्च 2023 तक पैन(PAN) को आधार(Aadhaar) से जोड़ना अनिवार्य(PAN-Aadhaar Linking) कर दिया गया है.इसलिए अगर अब तक आपने ये नहीं किया है तो तुरंत पैन को आधार से लिंक कर लें. अब तक 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है.
अगर आपने 31 मार्च तक लिंक नहीं किया तो आपको किसी भी प्रकार में टैक्स संबंधी और कारोबारी संबंधी लाभ नहीं मिल पाएंगे.इस बात की जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने दी.उन्होंने कहा कि कई करोड़ पैन को आधार से नहीं लिंक किया गया है. इसकी आखिरी डेट 31 मार्च है.
लिंक नहीं करने पर क्या होगा नुकसान?
अगर 31 मार्च 2023 तक आधार को पैन से नहीं जोड़ा गया तो पैन कार्य निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे.वहीं सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है जो लोग भी इस दौरान पैन को आधार से लिंक कराएंगे उन्हें 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.
सरकार की तरफ से पैन को आधार से जोड़ने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए गए.हालांकि सरकार की तरफ से इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया.लेकिन अब सरकार इस पर सख्त दिख रही है. सीबीडीटी चीफ ने कहा कि तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है, तो आधार धारक को टैक्स लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा.’’
बता दें कि पिछले साल एक सर्कुलर जारी किया गया था.इस सर्कुलर में साफ किया गया ता कि अगर किसी शख्स का पैन निष्क्रिय हो जाएगा तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सभी परिणामों का सामना करना होगा. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न न फाइल कर पाना और पेंडिग रिटर्न का प्रोसेसिंग न हो पाने जैसे कई स्थिति शामिल है. वहीं इस बात की भी घोषणा की गई है कि पैन अब कॉमन आइडेंटिफायर बनाया जाएगा.जिसका फायदा कारोबारी जगत को होगा.
ये भी पढ़ें: Business Idea: रातों रात बन जाएंगे अमीर ! अगर शुरू करेंगे ये बिजनेस, जानें