Pan card: पैन कार्ड आज के समय में एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो बैंकिंग से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य हो गया है. ऐसा कोई भी वित्तीय लेनदेन जो आधिकारिक तौर पर होता है वो अब पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है. पैन कार्ड की अनिवार्यता को सरकार के इस फैसले से बखूबी समझा जा सकता है कि सरकार ने 30 जून 2023 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपको पैन कार्ड में कोई संशोधन करना हो या उसे नया बनवाना हो तो आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं. आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल होता है पैन कार्ड
आपको बता दें कि वोटर आईडी,आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली कनेक्शन,सहित अनेकों योजनाओं में पैन कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आप कर सकते हैं. इसलिए 18 साल या उससे ऊपर के किसी भी भारत के निवासी को पैन कार्ड को जरूर बनवा लेना चाहिए.
क्या होता है पैन नंबर
पैन कार्ड के ऊपर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर पड़ा होता है जिसे आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा.जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहा जाता है. पैन कार्ड पर पड़े इस नंबर की मदद से आयकर विभाग टैक्स में चोरी और पारदर्शी लेन-देन को सुनिश्चित करता है. वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा जारी किसी चालान को भरने के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है.
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नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई
- पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसडीएल (NSDL)की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- उसके बाद अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है या पुराना पैन कार्ड में संशोधन करवाना है इस बात की जानकारी देनी होगी.
- इसके बाद पैन कार्ड आपको अपना लिए या ट्रस्ट के लिए अप्लाई करना है इस बात की जानकारी दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद आपको अपने सारे दस्तावेजों(आधार कार्ड, पहचान पत्र,एड्रेस प्रूफ,जन्मथिति प्रमाण पत्र,फोटो) को सबमिट करना होगा.
- उसके बाद आपको 93 रूपए की फीस भरनी होगी और अंत में इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.अगर आपको आवेदन करते समय कोई दिक्कत आए तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800 180 1961 पर संपर्क करना होगा.
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई
- अगर आप डाक द्वारा पैन कार्ड ऑफिस से पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा
- अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट TIN NSDL पर जाना होगा.
- उसके बाद आपको वेबसाइट पर फॉर्म भरना है और जो आपका पैन कार्ड चोरी हुआ है या खोया है उसका नंबर दर्ज करना है उसके साथ-साथ कुछ जरूरी जानकारियां जैसे आधार कार्ड,DOB की आपको देनी होंगी.
- फिर सामने दिखाई देने वाले कैप्चा कोड को भरें और सबमिट कर दें. उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिंक पर क्लिक करना होगा. अगर आपको पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस द्वारा घर पर मंगाना है तो उसके लिए ₹50 देने होंगे.
ऐसे होगा पैन कार्ड में बदलाव
- पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले एनएसडीएल(NSDL) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में जाकर पैन कार्ड में चेंज की ऑप्शन पर क्लिक करें.
- उसके बाद पैन कार्ड में संशोधन करने के शुल्क का भुगतान कर दें.
- फिर आपके पास पैन कार्ड में संशोधन करने का का एक फार्म आ जाएगा.जिसमें सारी जानकारियों को भर दें.
- उसके बाद आपको जो भी संशोधन (नाम, पता, जेंडर, जन्मतिथि हस्ताक्षर) करना है. उसके हिसाब से मांगी गई जानकारी के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें.
- उसके बाद कैप्चा कोड को भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इस तरह आपके पैन कार्ड संशोधन की जानकारी आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा दे दी जाएगी.
ऑफलाइन तरीके से ऐसे करें संशोधन
अगर आप ऑनलाइन तरीके से पैन कार्ड में संशोधन करना नहीं चाह रहे हैं तो ऑफलाइन तरीके से संशोधन करने के लिए आपको एनएसडीएल की वेबसाइट से संशोधन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.उसके बाद जो आप संशोधन करवाना चाहते हैं उससे संबंधित सभी जरूरी जानकारियां आपको भरनी पड़ेगी और उनके साथ सभी डॉक्यूमेंट की छाया प्रति लगानी होगी.
कितनी दिन होती है वैधता
आयकर विभाग द्वारा पेन कार्ड जारी होने के बाद उसकी वैधता लाइफटाइम तक के लिए होती है.पूरे जीवन में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार पैन कार्ड बनवा सकता है.अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाता है तो वो अवैध होता है और कानूनन अपराध होता है. आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पेन कार्ड होने की जानकारी अगर हो जाती है तो वह उस पर 10 हजार का जुर्माना लगा सकता है.
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