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Pan card नया बनवाना हो या डुप्लीकेट,नहीं पड़ेगी बाहर जाने की जरूरत,घर बैठे ऐसे चुटकियों में होगा सब काम

Pan card: पैन कार्ड आज के समय में एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो बैंकिंग से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य हो गया है. ऐसा कोई भी वित्तीय लेनदेन जो आधिकारिक तौर पर होता है वो अब पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है. पैन कार्ड की अनिवार्यता को सरकार के इस फैसले से बखूबी समझा जा सकता है कि सरकार ने 30 जून 2023 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपको पैन कार्ड में कोई संशोधन करना हो या उसे नया बनवाना हो तो आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं. आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल होता है पैन कार्ड

आपको बता दें कि वोटर आईडी,आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली कनेक्शन,सहित अनेकों योजनाओं में पैन कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आप कर सकते हैं. इसलिए 18 साल या उससे ऊपर के किसी भी भारत के निवासी को पैन कार्ड को जरूर बनवा लेना चाहिए.

क्या होता है पैन नंबर

पैन कार्ड के ऊपर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर पड़ा होता है जिसे आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा.जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहा जाता है. पैन कार्ड पर पड़े इस नंबर की मदद से आयकर विभाग टैक्स में चोरी और पारदर्शी लेन-देन को सुनिश्चित करता है. वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा जारी किसी चालान को भरने के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है.

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PAN Card (Credit-Google)

नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई

डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई

ऐसे होगा पैन कार्ड में बदलाव

ऑफलाइन तरीके से ऐसे करें संशोधन

अगर आप ऑनलाइन तरीके से पैन कार्ड में संशोधन करना नहीं चाह रहे हैं तो ऑफलाइन तरीके से संशोधन करने के लिए आपको एनएसडीएल की वेबसाइट से संशोधन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.उसके बाद जो आप संशोधन करवाना चाहते हैं उससे संबंधित सभी जरूरी जानकारियां आपको भरनी पड़ेगी और उनके साथ सभी डॉक्यूमेंट की छाया प्रति लगानी होगी.

कितनी दिन होती है वैधता

आयकर विभाग द्वारा पेन कार्ड जारी होने के बाद उसकी वैधता लाइफटाइम तक के लिए होती है.पूरे जीवन में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार पैन कार्ड बनवा सकता है.अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाता है तो वो अवैध होता है और कानूनन अपराध होता है. आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पेन कार्ड होने की जानकारी अगर हो जाती है तो वह उस पर 10 हजार का जुर्माना लगा सकता है.

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