Aadhar Card:आजकल बिना आधार कार्ड के शायद ही कोई ऑफिशियल काम हो सकता हो. आधार (Aadhaar) कार्ड हम सबकी विशिष्ट पहचान है. जो हर व्यक्ति को एक अलग पहचान देता है. बैंक अकाउंट से लेकर किसी भी रजिस्ट्रेशन या संस्थान में इसे अनिवार्य किए हुए कई साल हो गए हैं. लेकिन कई बार एड्रेस चेंज करने के लिए या नाम में कोई बदलाव के लिए हमें इसे एडिट करने की जरूरत पड़ती है.
हालांकि, आधार कार्ड को अपडेट या चेंज करने के लिए सरकार आपको ये अधिकार देती है.लेकिन इसमें बदलाव के लिए कुछ सामान्य नियम भी हैं.जिन्हें अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.चलिए आपको बताते हैं कि, आप आधार कार्ड में बदलाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें.
आधार कार्ड से संबंधित काम UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण करती है। UIDAI की गाइडलाइन के तहत आधार कार्ड में अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ (जन्मतिथि) गलत हो गई है तो उसे चेंज किया जा सकता है. इसके साथ ही आधार में नाम की स्पेलिंग और एड्रेस को भी जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है. लेकिन खास बात है कि, आधार में बदलाव की एक लिमिट है. ऐसा नहीं है कि, सरकार ने आपको अधिकार दे दिया है तो आप आए दिन नाम, पते को बदलते रहें.
Aadhar Card: ऑनलाइन आधार अपडेट के क्या हैं नियम ?
- आप अपने आधार कार्ड में जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक बार ही एड्रेस में बदलाव कर सकते हैं. नहीं तो इसे संदिग्ध गतिविधि के तौर पर देखा जाएगा.
- सरकार के अधिकार देने के बावजूद आधार कार्ड में जन्मतिथि को सिर्फ एक बार ही चेंज किया जा सकता है. नहीं तो इससे आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे.
- डेट ऑफ बर्थ में अगर बदलाव करना जरूरी लगे तो पहले से अंकित जन्मतिथि में तीन साल कम या ज्यादा ही किए जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि, किसी के आधार में 3 मार्च 1998 पड़ा है तो वो इसे 1990 कर सके.
- कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड पर पड़े जेंडर को सिर्फ एक बार ही बदल सकता है. बार बार चेंज करने से UIDAI इसे कैंसिल कर देगा.
- कम लोगों को ही पता होगा कि, अगर कोई अपने आधार में बार बार बदलाव करता या करवाता है तो उससे भविष्य में काफी नुकसान हो सकता है. क्योंकि, ऐसे लोगों पर फिर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की नज़र भी रहती है.
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