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RBI Update : बैंको की मनमानी पर सख्त हुआ आरबीआई, अब इन नियमों का होगा उल्लंघन तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना

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RBI Update : बैंको की मनमानी पर सख्त हुआ आरबीआई, अब इन नियमों का होगा उल्लंघन तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना

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RBI Update : काफी लंबे समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब बैंको और फाइनेंस कंपनियों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड इश्यू करने के बाद मनमानी करते हुए ग्राहक के अनुरोध पर उसे बाद में बंद नहीं किया. इसी प्रकार की शिकायतों पर एक्शन लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नई गाइडलाइन्स (RBI New Guidelines) जारी की हैं.इन गाइडलाइन के जारी होने के बाद ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी.आइए इन गाइडलाइन्स के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

credit card(RBI Update)
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ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत

आपको बता दें कि बैंक और कंपनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को बंद करने में अक्सर मनमानी करती हैं. कार्ड बंद करने में देरी के कारण ग्राहकों को कई बार बड़ा जुर्माना भी देना पड़ता है. ऐसे में अब RBI ग्राहक के अनुरोध पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड 7 दिनों के अंदर बंद करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा न करने पर उन्हें 500 रूपये प्रतिदिन की पेनल्टी देनी होगी.

ईमेल और मोबाइल पर देनी होगी सूचना

RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई कार्डधारक सभी बिल का पेमेंट कर देता है तो कंपनी या बैंक को 7 दिन के अंदर ग्राहक के अनुरोध पर कार्ड बंद करना होगा. ऐसा न करने पर 7 दिन के बाद से बैंक को प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना ग्राहक को देना होगा. इसके साथ ही बैंक को क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद करने की सूचना जल्द से जल्द ग्राहक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजनी होगी. राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और पेमेंट बैंकों पर यह नई गाइडलाइन्स नहीं लागू होगी.

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Dushyant Raghav
Dushyant Raghavhttps://bloggistan.com
दुष्यंत राघव Bloggistan में बतौर Chief Sub Editor कार्यरत हैं. ये पिछले 5 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इन्होंने उमर उजाला, पंजाब केसरी जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. इन्हें राजनीति और टेक पर लिखना पसंद है. दुष्यंत ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से की है.

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