PF Rules: अगर आप पीएफ खाता धारक हैं तो आज हम आपको वह जानकारी बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है. कई बार लोगों को यह पता होता है कि पीएफ को जब ही निकाला जा सकता है जब आप नौकरी छोड़ दें या जब रिटायर हो जाएं,जबकि ऐसा नहीं है. आपको नौकरी के दौरान ही अगर पैसों की जरूरत हो तो आप बीच में भी पीएफ को निकाल सकते हैं. उसके लिए ईपीएफओ ने कुछ शर्ते निर्धारित कर रखी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.
इन कामों के लिए निकाल सकते हैं एक से ज्यादा बार पैसा
पीएफ को बीच में आप जरूरी काम जैसे लोन चुकाने, घर बनाने, बीमारियों के इलाज,अपने या अपने परिवार कि किसी से उसकी शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के आदि के लिए निकाल सकते हैं. आप एक ही कारण के लिए कई बार पैसे निकाल सकते हैं.
ये भी पढ़ें :Gold Silver Price Today: सोने चांदी के दामों में स्थिरता बरकरार,जानें आज का ताजा भाव
ये हैं शर्त
शादी के लिए तीन बार तक आंशिक निकासी कर सकते हैं. वहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए भी तीन बार पैसा निकाला जा सकता है. लेकिन इतनी बार आप पैसा जब भी निकाल सकते हैं जब आपके पीएफ अकाउंट की अवधि 7 साल हो चुकी हो. 7 साल से कम अवधि होने पर एक ही उद्देश्य के लिए बार-बार पैसा नहीं निकाला जा सकता.इसमें 50% ब्याज का पैसा भी आपको मिल जाएगा.
मिस्ड कॉल से जानें अपना PF बैलेंस
आपको जब कभी अपने पीएफ खाते का बैलेंस जानना हो तो उसके लिए आप अपने खाते के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011- 22 90 14 06 पर मिस्ड कॉल मार दें.जिसके बाद आपको अपने बैलेंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी.उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे.
आपके लिए – बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें