Pan card: पैन कार्ड (Parmanent Account Number) आज के समय में एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो बैंकिंग से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य हो गया है. ऐसा कोई भी वित्तीय लेनदेन जो आधिकारिक तौर पर होता है वो अब पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है. आज हम आपको बताने वाले हैं कि पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त आपके पास कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए.
पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान बताने वाले दस्तावेज -आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट,विधायक पार्षद या गेजेस्टेड ऑफिसर द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट
- पते के प्रमाण के लिए – आधार कार्ड, पहचान पत्र,एड्रेस प्रूफ,पासपोर्ट,बिजली या पानी का बिल
- जन्मथिति प्रमाण के लिए – 10वीं की मार्कशीट,जन्मथिति प्रमाण पत्र और 2 फोटो
पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त बरतें ये सावधानियां
कई बार ऐसा होता है कि पैन कार्ड का आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदक की लापरवाही की वजह से ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण पैन कार्ड में गलत जानकारियां लिखकर आ जाती हैं या फिर वह रिजेक्ट हो जाता है इसलिए आपको ऐसे ही त्रुटियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अगर नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड नाम, जन्मतिथि, उम्र,लिंग, पता जैसी जरूरी जानकारियां सही लिख कर आएंगी.
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नहीं करना पड़ेगा दोबारा अप्लाई
पैन कार्ड आवेदन(पैन कार्ड A या फार्म 49A) में आवेदक को एकदम सही जानकारी भरनी चाहिए. कई बार पैन कार्ड रिजेक्ट होने का यही सबसे बड़ा आवेदक द्वारा दी गई गलत जानकारियां होती है. आवेदक की गलतियों की वजह से अगर पैन कार्ड बन भी आए तो उस गलत जानकारी का दोबारा संशोधन कराना पड़ता है या अप्लाई करना पड़ता है.
जरूरी दस्तावेजों का रखें ध्यान
पैन कार्ड आवेदन के साथ आवेदक को सही दस्तावेज जमा या अपलोड करने चाहिए. आवेदक को ध्यान रखना चाहिए कि जो दस्तावेज पैन कार्ड के लिए मांगे गए हैं. उनके बारे में समझ कर ही उन दस्तावेजों को आवेदन के साथ लगाएं.
नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई
- पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसडीएल (NSDL)की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- उसके बाद अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है या पुराना पैन कार्ड में संशोधन करवाना है इस बात की जानकारी देनी होगी.
- इसके बाद पैन कार्ड आपको अपना लिए या ट्रस्ट के लिए अप्लाई करना है इस बात की जानकारी दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद आपको अपने सारे दस्तावेजों(आधार कार्ड, पहचान पत्र,एड्रेस प्रूफ,जन्मथिति प्रमाण पत्र,फोटो) को सबमिट करना होगा.
- उसके बाद आपको 93 रूपए की फीस भरनी होगी और अंत में इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.अगर आपको आवेदन करते समय कोई दिक्कत आए तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800 180 1961 पर संपर्क करना होगा.
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई
- अगर आप डाक द्वारा पैन कार्ड ऑफिस से पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा
- अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट TIN NSDL पर जाना होगा.
- उसके बाद आपको वेबसाइट पर फॉर्म भरना है और जो आपका पैन कार्ड चोरी हुआ है या खोया है उसका नंबर दर्ज करना है उसके साथ-साथ कुछ जरूरी जानकारियां जैसे आधार कार्ड,DOB की आपको देनी होंगी.
- फिर सामने दिखाई देने वाले कैप्चा कोड को भरें और सबमिट कर दें. उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिंक पर क्लिक करना होगा. अगर आपको पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस द्वारा घर पर मंगाना है तो उसके लिए ₹50 देने होंगे.
ऑफलाइन तरीके से ऐसे करें संशोधन
अगर आप ऑनलाइन तरीके से पैन कार्ड में संशोधन करना नहीं चाह रहे हैं तो ऑफलाइन तरीके से संशोधन करने के लिए आपको एनएसडीएल की वेबसाइट से संशोधन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.उसके बाद जो आप संशोधन करवाना चाहते हैं उससे संबंधित सभी जरूरी जानकारियां आपको भरनी पड़ेगी और उनके साथ सभी डॉक्यूमेंट की छाया प्रति लगानी होगी. इस फॉर्म को ले जाकर अपने पास के पैन कार्ड सेंटर पर अधिकृत शुल्क के साथ जमा कर दें. 10 से 15 दिन के अंदर आपके जानकारी को अपडेट कर दिया जाएगा. आप समय-समय इसकी अपडेट होने की जानकारी भी ले सकते हैं.
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