Note Exchange Tips: घर या पर्स में रखे कटे,फटे नोट के कारण जरूरत के समय इंसान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आज आम इंसान हो या दुकान वाला! सभी नोट को अच्छी तरह से देख कर ही लेते हैं, जिसके कारण ये कटा फटा नोट नहीं चल पाता है.
वैसे खराब नोट बैंकों में बदले जाते हैं लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग सीधे बैंक न जाकर दलालों से ये काम करवा लेते हैं या उस नोट को यूं ही अलमारी में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं. अगर आप बैंक गए बिना किसी दलाल से नोट चेंज करने के लिए देते हैं, तो वह आपको उचित पैसा नहीं देता है.
अगर आपके पास भी कटे-फटे पुराने नोट हैं, तो आप आसानी से उस पैसे को एक्सचेंज कर नए नोट लें सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार, अगर कोई बैंक ऐसा करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे नोट नहीं बदलता है तो आप आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
Note Exchange Tips: क्या कहता है RBI का नियम?
आरबीआई (RBI) के मुताबिक, कटे फटे नोट बदलने के लिए एक सीमा तय की गई है जिसके तहत आप एक बार में केवल 20 नोट तक ही एक्सचेंज करा सकते हैं. लेकिन इनकी कुल कीमत 5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, बुरी तरह जल चुके, कटे-फटे नोटों को बैंक में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं.
कितना कटे फटे नोट पर मिलेगा रिटर्न?
अगर आप 200 रुपए के नोट को एक्सचेंज करना चाहते हैं और आपका 200 रुपये का नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है तो बैंक आपको पूरा पैसा देगी, लेकिन आपका नोट आधा यानी 39 वर्ग सेंटीमीटर ही है तो आपको आधा पैसा ही मिल पाएगा. इसी तरह 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत मिलेगी. वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधी रमक दी जाएगी.
आरबीआई का कहना है कि पुराने कटे फटे नोटों को आसानी से बदला जा सकता है, वही अगर नोट बुरी तरह से जल गया है या इसके कई टुकड़े हो चुके हैं तो बैंक इसे एक्सचेंज नहीं करेगी. साथ ही अगर बैंक के अधिकारियों को अगर मालूम चल गया की नोट को फाड़ा गया है तो उस परिस्थिति में भी नोट नहीं बदला जाएगा.
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