Pan card: पैन कार्ड आज के समय में एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो बैंकिंग से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य हो गया है. ऐसा कोई भी वित्तीय लेनदेन जो आधिकारिक तौर पर होता है वो अब पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है.पैन कार्ड की अनिवार्यता को सरकार के इस फैसले से बखूबी समझा जा सकता है कि सरकार ने 30 जून 2023 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. आज हम आपको पैन कार्ड के अन्य वह फायदे भी बताने वाले हैं जिनसे साबित होता है कि पैन कार्ड बनवाना आपके लिए कितना जरूरी है.
कौन बनवा सकता है पैन कार्ड
पैन कार्ड को भारत का कोई भी निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वह आसानी से बनवा सकता है.
इस लिए जरूरी है पैन कार्ड
- इनकम टैक्स जमा और रिटर्न करने के लिए
- बैंक अकाउंट खोलने के लिए
- FD आदि स्कीम में निवेश के लिए
- लोन आदि लेने के लिए
- प्रॉपर्टी,वाहन आदि खरीदने के लिए
- इंश्योरेंस आदि के लिए
- 5 लाख से ज्यादा की संपति,आभूषण आदि की खरीद पर
पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल होता है पैन कार्ड
आपको बता दें कि वोटर आईडी,आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली कनेक्शन,सहित अनेकों योजनाओं में पैन कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आप कर सकते हैं. इसलिए 18 साल या उससे ऊपर के किसी भी भारत के निवासी को पैन कार्ड को जरूर बनवा लेना चाहिए.
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क्या होता है पैन नंबर
पैन कार्ड के ऊपर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर पड़ा होता है जिसे आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा.जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहा जाता है. पैन कार्ड पर पड़े इस नंबर की मदद से आयकर विभाग टैक्स में चोरी और पारदर्शी लेन-देन को सुनिश्चित करता है. वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा जारी किसी चालान को भरने के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है.
पैन कार्ड कितने दिन होती है वैधता
आयकर विभाग द्वारा पेन कार्ड जारी होने के बाद उसकी वैधता लाइफटाइम तक के लिए होती है.पूरे जीवन में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार पैन कार्ड बनवा सकता है.अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाता है तो वो अवैध होता है और कानूनन अपराध होता है. आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पेन कार्ड होने की जानकारी अगर हो जाती है तो वह उस पर 10 हजार का जुर्माना लगा सकता है.
नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई
- पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसडीएल (NSDL)की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- उसके बाद अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है या पुराना पैन कार्ड में संशोधन करवाना है इस बात की जानकारी देनी होगी.
- इसके बाद पैन कार्ड आपको अपना लिए या ट्रस्ट के लिए अप्लाई करना है इस बात की जानकारी दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद आपको अपने सारे दस्तावेजों(आधार कार्ड, पहचान पत्र,एड्रेस प्रूफ,जन्मथिति प्रमाण पत्र,फोटो) को सबमिट करना होगा.
- उसके बाद आपको 93 रूपए की फीस भरनी होगी और अंत में इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.अगर आपको आवेदन करते समय कोई दिक्कत आए तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800 180 1961 पर संपर्क करना होगा.
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