PMMVY: गर्भवती स्त्री के बच्चा पैदा होने के बाद उसके और उसके बच्चे के उचित पोषण के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) शुरू कर रखा है. इस योजना के तहत 5 हजार रूपए मिलते भारत सरकार की तरफ से मिलते हैं. लेकिन अब सरकार ने इस योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया है. आइए आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ेगा.
2 किस्तों में मिलेंगे पैसे
जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना 2.0 लागू कर दी है.नए नियमों के अनुसार अब तक जो ₹5000 रुपए तीन किस्तों में जच्चा बच्चा के लिए मिलते थे वह अब दो किस्तों में मिलेंगे.साथ ही अगर दूसरा बच्चा लड़की पैदा होती है तो योजना की पूरी धनराशि एकमुश्त मिलेगी.
पिता का आधार कार्ड नहीं पड़ेगा लगाना
अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए जच्चा को अपने पति का आधार कार्ड लगाना होता था. लेकिन अब भारत सरकार ने उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए जो समय सीमा पहले निर्धारित की गई थी अब उसमें भी बदलाव कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक अब बच्चा पैदा होने के 270 दिन के बाद भी लाभार्थी महिला पंजीकरण करा सकती है.
फार्म भरने की नहीं होगी जरूरत
योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर आरके सिरोहा के अनुसार इस योजना के लिए फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि योजना का पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया गया है. लाभार्थी महिला आशा कार्य कार्यकर्ता या एएनएम द्वारा या सीधे अस्पताल जाकर पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकती हैं.उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे.
ये भी पढ़ें: Business Idea: गांव हो या शहर हर जगह दौड़ेगा ये बिजनेस,लाखों में होगी कमाई, ऐसे करें शुरू