ITR Refund: यदि अपने अपना टैक्स समय पर भरा और अबतक आप अपने रिटर्न का इंतजार कर रहें हैं तो यह लेख आपके लिए है. दरअसल कई करदाताओं ने अपना टैक्स सही समय पर भरा लेकिन अबतक वह अपने खाते में टैक्स रिटर्न का इंतजार कर रहें है. आपको बताते है आखिर क्या कारण है जिससे अपना रिटर्न अबतक अटका हुआ है. दरअसल इस मामले में विभाग का कहना है के ऐसा फॉर्म 26एएस और वार्षिकी सूचना रिपोर्ट (AIS) के मिलान न होने के कारण हो सकता है.
इस करण हो सकती है देरी
इस मामले में विभाग का कहना है के टैक्स रिटर्न को टैक्सपेयर द्वारा वेरिफाई करने के बाद टैक्स अधिकारी उसकी जांच करता है. इस पूरे प्रोसेस में फॉर्म 26एएस और एआईएस में टैक्सपेयर द्वारा भरी गई जानकारी जिसमे लेनदेन, आमदनी, कर अदायगी, छूट और रिफंड की जांच होती है. विभाग का कहना है के अगर टैक्सपेयर द्वारा आईटीआर में कुछ और राशि भरी गई है और एआईएस में राशि कम या ज्यादा पाई जाती है तो ऐसे में टैक्सपेयर का रिफंड अटक सकता है. वहीं अगर ऐसा मामला अटकता है तो इस मामले में टैक्सपेयर को संशोधित रिटर दाखिल करनी होगी.
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आ सकता है नोटिस
वहीं अगर टैक्सपेयर ने काम रिटर्न भरा है तो ऐसे स्थिति में आयकार विभाग टैक्सपेयर को नोटिस भेजेगा. यदि टैक्सपेयर ने काम भुक्तान किया है तो उसे पूरा भुक्तान करने को कहा जायेगा. साथ ही संशोधित रिटर्न दाखिल करने का भी आदेश रहेगा. वहीं इन सब प्रोसेस के बाद ही टैक्सपेयर को रिफंड मिल सकता है.
पहले करें ये
यदि आपको अबतक रिफंड नही मिला है तो अपना आईटीआर स्टेटस चेक करे. अपने ईमेल को चेक करते रहें. साथ ही दिए गए बैंक खाते की जांच करे. अपने आधार, पैन सब की जांच करे यदि उसमे कोई गलती पाई जाती है तो रिफंड अटक सकता है. वहीं अगर अपने ई वेरिफिकेशन नही किया है तो रिफंड अटक सकता है.
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