Sahara Refund: सहारा स्कीम में पैसा लगाने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने खुशखबरी देते हुए हाल ही में पैसे वापस लौट आने की प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान किया था. जिसके बाद अब जिन निवेशकों का पैसा लगा था उनके लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू कर दिया गया है. लेकिन निवेशकों को पैसा वापस पाने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाना जरूरी है. आइए इस विषय में आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं.
45 दिन के अंदर वापस आ जाएगा पैसा
सहारा में निवेश करने वाले निवेशक आप अपने क्लेम को सहारा पोर्टल पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.निवेशक को इस पोर्टल पर वहां अपनी सारी जानकारी भरनी होगी. इसके साथ ही उन्हें आधार कार्ड भी लगाना होगा. यह आधार कार्ड निवेशक की बैंक और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए.जानकारी के मुताबिक अप्लाई करने के बाद 45 दिन के अंदर निवेशक का पैसा उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगा.
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चाहिए आधार कार्ड और पैन
यदि निवेशक का पैसा ₹50 हजार या उससे अधिक है तो उसे अपने पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी. अगर निवेशक के पास में पैन कार्ड नहीं है तो उसे पैन कार्ड बनवाना होगा. इसके साथ ही निवेशक के पास मोबाइल और बैंक से लिंक आधार कार्ड भी होना जरूरी है. साथ ही सहारा मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट की पासबुक भी देनी होगी.
नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई
- पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसडीएल (NSDL)की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- उसके बाद अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है या पुराना पैन कार्ड में संशोधन करवाना है इस बात की जानकारी देनी होगी.
- इसके बाद पैन कार्ड आपको अपना लिए या ट्रस्ट के लिए अप्लाई करना है इस बात की जानकारी दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद आपको अपने सारे दस्तावेजों(आधार कार्ड, पहचान पत्र,एड्रेस प्रूफ,जन्मथिति प्रमाण पत्र,फोटो) को सबमिट करना होगा.
- उसके बाद आपको 93 रूपए की फीस भरनी होगी और अंत में इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.अगर आपको आवेदन करते समय कोई दिक्कत आए तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800 180 1961 पर संपर्क करना होगा.
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