Pan card: पैन कार्ड आज के समय में एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो बैंकिंग से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य हो गया है. ऐसा कोई भी वित्तीय लेनदेन जो आधिकारिक तौर पर होता है वो अब पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है. इसलिए आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि पैन कार्ड के ऊपर जो 10 अंग्रेजी के अक्षर और नंबर लिखे होते हैं उनका अर्थ क्या होता है. तो चलिए पढ़ना कीजिए शुरू.
क्या होता है पैन नंबर
पैन कार्ड के ऊपर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर पड़ा होता है जिसे आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है.जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहा जाता है. पैन कार्ड पर पड़े इस नंबर की मदद से आयकर विभाग टैक्स में चोरी और पारदर्शी लेन-देन को सुनिश्चित करता है. वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा जारी किसी चालान को भरने के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है.
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कैसे तय होता है पैन नंबर
पैन कार्ड में जो 10 अंक और अक्षर होते हैं उसकी शुरुआत में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं उसके बाद 4 अंक होते हैं और अंत एक अक्षर होता है. इन सब इन अलग-अलग अक्षरों के मायने अलग-अलग होते हैं जैसे चौथे नंबर पर जो P लिखा हुआ होता है वह दिखाता है कि पैन कार्ड किसी व्यक्ति का बना हुआ है. इसी प्रकार फर्म के लिए F, कंपनी के लिए C, HUF के लिए H और ट्रस्ट के लिए T लिखा हुआ होता है. पैन कार्ड में दर्ज पांचवें अक्षर का अर्थ नंबर पैन कार्ड धारक के सरनेम से होता है.
कितनी दिन होती है वैधता
आयकर विभाग द्वारा पेन कार्ड जारी होने के बाद उसकी वैधता लाइफटाइम तक के लिए होती है.पूरे जीवन में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार पैन कार्ड बनवा सकता है.अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाता है तो वो अवैध होता है और कानूनन अपराध होता है. आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पेन कार्ड होने की जानकारी अगर हो जाती है तो वह उस पर 10 हजार का जुर्माना लगा सकता है.
30 जून तक आधार से पैन कार्ड करवा लें लिंक
पैन कार्ड की अनिवार्यता को सरकार के इस फैसले से बखूबी समझा जा सकता है कि सरकार ने 30 जून 2023 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. 30 जून के बाद अगर कोई पैन कार्ड धारक आधार से अपने पैन को लिंक करवाएगा तो उसे 1000 रूपए देने होंगे और अगर शुल्क देकर भी उसने लिंक नहीं करवाया तो उसका पैन कार्ड केवल एक प्लास्टिक का कार्ड बन कर रह जाएगा.
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