IT Rule: आज के समय में सरकार पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन तरीके से लेनदेन को प्राथमिकता दे रही है. अगर कोई तय सीमा से ज्यादा नगदी का लेन देन करता है तो आयकर विभाग उसको नोटिस भेज सकता है. नगदी में अगर बड़ा लेनदेन होता है तो उसके लिए सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं. अगर नियमों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आज हम आपको इन नियमों के बारे में बताते हैं.
संस्थाओं को करें सूचित
आप नगदी में सरकार द्वारा दी गई एक लिमिट से ऊपर लेनदेन करते हैं तो आपको उसके लिए आयकर विभाग जैसी जैसी संस्थाओं को सूचित करना होगा.आप जिस क्षेत्र से संबंधित लेनदेन कर रहे हैं और उससे जुड़ी संस्थाओं को आप जानकारी नहीं दे रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भी सकता है.
बैंक खाता
इसी प्रकार कोई भी खाताधारक किसी बैंक में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की रकम जमा कराता है तो उसको इस लेनदेन के बारे में बैंक को जानकारी देनी चाहिए.
संपत्ति
अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को नगद में खरीदता है. जिसका मूल्य ₹30 लाख या उससे अधिक हो. उसके बारे में भी संपत्ति रजिस्ट्रार को जानकारी देनी चाहिए.
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एफडी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार यदि कोई खाताधारक एक से अधिक सावधि जमा में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख या उससे ज्यादा रुपए की रकम जमा कराता है तो उसको इसकी सूचना बैंक को देनी चाहिए. अगर वो बैंक को यह सूचना नहीं देता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अपने घेरे में ले सकता है.
क्रेडिट कार्ड
अगर कोई व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड से 1 साल के दौरान 10 लाख या इससे अधिक का भुगतान करता है तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसको भी नोटिस आ जाए.उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों के साथ जागरूकता के लिए शेयर करेंगे.
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