Birth Certificate: भारत सरकार ने देशवासियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए एक नए नियम का ऐलान कर दिया है. आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम, 2023 देशभर में लागू हो जाएगा.अब जन्म प्रमाण को आप कई कार्यों जैसे विद्यालय या कॉलेज में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, विवाह के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन के लिए यूज कर पाएंगे.
एक अक्टूबर से लागू होगा नियम
जरूरी बात यह है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 देश भर में एक अक्टूबर से लागू होने जा रहा है. इस एक्ट के लागू होने के बाद आधार से लेकर सभी आवश्यक दस्तावेज बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट का रोल जाएगा. ऐसे में अब आप केवल जन्म प्रमाण पत्र से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सभी जरूरी दस्तावेज बिना परेशानी के बनवा सकते हैं. आपको बता दें कि इस बिल को लोकसभा में 1 अगस्त और राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 को पास किया गया था. ऐसे में अब केंद्र सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी करके इस नये कानून को 1 अक्टूबर से लागू करने का ऐलान कर दिया है.
ये भी पढ़े:Weather Update: पूरे देश में जमकर बरस रहा है मानसून,दिल्ली -यूपी में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी
मिलेंगे यह फायदे
जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव का उद्देश्य यह है कि इससे केंद्र और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार किया जा सके. इस नियम के लागू होने के पश्चात केंद्र सरकार और राज्य सरकार जन्म और मृत्यु के डेटा को आसानी से साझा कर पाएंगी. आपको बता दें कि राज्यों के तरफ से डेटा को मेंटेन करने के लिए चीफ रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी. चीफ रजिस्ट्रार राज्यों के स्तर पर डेटा मेंटेन करेगा जबकि ब्लॉक स्तर पर यह काम रजिस्ट्रार का होगा.
आपकेलिए – भारत से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें