Aadhaar-PAN Link: पिछले कई महीनों से आयकर विभाग (Income tax department) पैन कार्ड धारकों को ये सूचित कर रहा है कि जिन्हें छूट मिली हुई है उन्हें छोड़कर सभी पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें.लेकिन अभी तक बहुत से आधार कार्ड धारकों ने अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है . इसलिए आयकर विभाग ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे पैन कार्ड होल्डर्स (Permanent Account Number) के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है.
31 मार्च, 2023 है आखिरी तारीख
आयकर विभाग का ट्वीट के अनुसार ” आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. जो अनिवार्य है, आवश्यक है.”
आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक (How to link aadhar card and pan card)
– इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
– साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
– ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
– अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
– ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
– OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
इस तरह चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं
– www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
– सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिए.
– इसके बाद स्क्रीन पर एक नया ओपन होगा.
– इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
– हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
-अब ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.जिन लोगों को इससे छूट मिली हुई है उसमें असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है वो शामिल हैं.
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