इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप (WhatsApp) से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक सुझाव देते हुए कहा है कि यूजर्स जब कभी भी अपने नंबर को डीएक्टिवेट करें तो अपने उस नंबर से बने व्हाट्सएप अकाउंट का सारा डाटा ध्यान से डिलीट कर दें.
सरकार ने मानी टेलीकॉम कंपनियों की मांग
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस Reliance Jio,Vodafone – idea और Airtel की तरफ से ऐसे मोबाइल नंबर जो की डीएक्टिवेट हो चुके हैं उनको नए ग्राहकों को ट्रांसफर करने की छूट मांगी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को मान लिया है. अब टेलीकॉम कंपनियां ऐसे मोबाइल नंबर जो कि किसी यूज़र ने खरीदे हैं लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर रहा है यानी वह डीएक्टिवेट हो चुके हैं तो उन्हें दूसरे ग्राहक को बेच सकती है.
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व्हाट्सएप डाटा कर दें तुरंत डिलीट
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे यूजर्स इनका मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हो चुका है लेकिन व्हाट्सएप अकाउंट चल रहे हैं या फिर उनके व्हाट्सएप अकाउंट में डाटा अभी भी पड़ा हुआ है तो उसको ध्यान रखते हुए कहा है कि जब मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हो जाए तो अपना व्हाट्सएप डाटा भी तुरंत डिलीट कर दें नहीं तो यूजर गोपनीयता और डाटा से संबंधित नुकसान हो सकता है.
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