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Aadhaar-PAN Link: सरकार ने पैन- आधार को लिंक कराने की तारीख अब 30 जून तक बढ़ाई,ऐसे लिंक करें तुरंत

Aadhaar-PAN Link

PAN-Aadhaar-Linking

Aadhaar-PAN Link: काफी समय से आयकर विभाग पैन कार्ड (Permanent Account Number) धारकों को ये सूचित कर रहा है कि जिन्हें छूट मिली हुई है उन्हें छोड़कर सभी पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें. आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है.लेकिन अभी तक बहुत से आधार कार्ड धारकों ने अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है.इसलिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है. आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं.

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पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक

– इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
– साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
– ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
– अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
– ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
– OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

इस तरह चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं

www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
– सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिए.
– इसके बाद स्क्रीन पर एक नया ओपन होगा.
– इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
– हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
-अब ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.

जिन लोगों को इससे छूट मिली हुई है उसमें असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है वो शामिल हैं.

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