IRCTC: रेलवे से प्रतिदिन लाखों यात्री सुरक्षित करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी कारण या जरूरी काम की वजह से लोगों को अपने टिकट कैंसिल करना पड़ता है.जब कोई टिकट कैंसिल कराता है तो उसे टिकट कैंसिलेशन का रिफंड (Indian Railways refund Rule) मिल सकता है. रेलवे ने ये जानकारी देते हुए बताया कि किसी कारण से अगर चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन टिकट कैंसिल कराते हैं, तो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं.आइए आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस.
IRCTC के अनुसार बिना यात्रा किए या आंशिक रूप से यात्रा किए गए टिकटों को कैंसिल करने पर रिफंड मिलता है. इसके लिए आपको रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) जमा करना होता है.आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप TDR फाइल कर सकते हैं.
ऐसे फाइल करें ऑनलाइन TDR
– आपको सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाना होगा.
– अब होम पेज पर जाकर My Account पर क्लिक करें.
– अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर My transaction पर क्लिक करें.
– यहां आप File TDR ऑप्शन में किसी एक विकल्प का चयन कर फाइल टीडीआर करें.
– अब आपको उस व्यक्ति की जानकारी दिखेगी, जिसके नाम पर टिकट बुक है.
– अब यहां आप अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा भरें और रद्द करने के नियमों के बॉक्स पर टिक करें.
– अब आप सब्मिट बटन पर क्लिक करें.
– इसके बाद आपको बुकिंग के समय फॉर्म में दिए गए नंबर पर एक ओटीपी आएगा.
– यहां ओटीपी डालने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें.
– पीएनआर विवरण को सत्यापित करें और रद्द टिकट विकल्प पर क्लिक करें.
– यहां आपको पृष्ठ पर धनवापसी यानी रिफंड की राशि दिखेगी.
– बुकिंग फॉर्म पर दिए गए नंबर पर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा जिसमें पीएनआर और रिफंड की जानकारी डिटेल में होगी.
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